बांदा: उपजिलाधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने पर्यावरण संरक्षण की गति को रफ्तार दिलाने के लिए अनोखी पहल शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत शांतिभंग जैसे मामलों के आरोपियों को पांच-पांच पेड़ लगाने और उसकी फोटो अदालत में पेश करने का दंड दिया जा रहा है. इस दंड में पिछले 15 दिनों में अब तक 600 पौधे लगाए जा चुके हैं.
जानें क्या है 'हरियाली दंड'
- आरोपियों को जमानत के लिए पांच-पांच पौधे लगाने होते हैं.
- पेड़ लगाने की फोटो अदालत में पेश करनी होती है.
- छह महीने तक की देखरेख के लिए शपथ पत्र देना होता है.
- इस दंड में नीम और सहजन के पौधे लगाए जा रहे हैं.