बांदा/बलिया: कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ रही संख्या को देखते हुए बांदा और बलिया में 10 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. नाइट कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा. जिलाधिकारी ने पत्र के माध्यम से लोगों से कोरोना की गाइडलाइन और नाइट कर्फ्यू के नियमों का पालन करने की अपील की है. इस दौरान आकस्मिक सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे. नाइट कर्फ्यू का पालन कराने के लिए रात के 9 बजे के बाद जिलाधिकारी और एसपी अपने लाव-लश्कर के साथ सड़कों पर उतरे. इस दौरान उन्होंने बाजारों में खुले प्रतिष्ठानों को बंद कराने के साथ ही सड़कों पर घूम रहे लोगों को हिदायत दी. उन्होंने नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है.
डीएम और एसपी ने 9 बजे किया पैदल भ्रमण
जिले में बढ़ रहे कोरोना के मरीजों को देखते हुए जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने दोपहर को बांदा शहर में नाइट कर्फ्यू लागू होने ऐलान कर दिया था. इसके बाद रात 9 बजते ही सड़कों पर सन्नाटा दिखने लगा. नाइट कर्फ्यू के ऐलान के बाद डीएम और एसपी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सड़कों पर आ गए. इस दौरान इन लोगों ने सभी से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करने की अपील की.
कोरोना मरीजों की संख्या हुई 534 तो लिया फैसला
जिलाधिकारी आनंद कुमार सिंह ने बताया कि जिले में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है. जिले में वर्तमान समय में 534 कोरोना केस है. पिछले दो दिनों में कोरोना संक्रमण के 200 से अधिक नए मामले आए हैं. नाइट कर्फ्यू रात 9:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक प्रभारी रहेगा. यह 18 अप्रैल तक के लिए लगाया गया है.
बलिया में भी जिलाधिकारी ने लगाया नाइट कर्फ्यू
कोविड-19 के प्रतिदिन बढ़ते मामलों और 500 से अधिक एक्टिव केस होने के बाद कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए जिलाधिकारी अदिति सिंह ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है. इस दौरान राज्य एवं परिवहन राजमार्गों पर व्यक्तियों और माल आदि का परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को लाने या ले जाने, रात्रिकालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्द्धसरकारी/कार्मिक एवं आवश्यक वस्तुओं/ सेवाओं से संबंधित निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी. साथ ही रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर लोग आ-जा सकेंगे. उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का आदेश पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को दिया है.
जिलाधिकारी अदिति सिंह ने आदेश जारी किया है कि किसी भी बन्द स्थान जैसे हॉल या कमरे की निर्धारित क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही मौजूद रहेंगे. एक समय में अधिकतम 100 व्यक्ति ही रह सकेंगे. कार्यक्रम के दौरान फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेसिंग, थर्मल स्केनिंग और सेनेटाइजर एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता अनिवार्य होगी. खुले स्थान या मैदान पर क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता, लेकिन एक समय में अधिकतम 200 व्यक्ति फेस मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्केनिंग व सेनेटाइजर एवं हैण्डवॉश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ शामिल हो सकेंगे.
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