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बलरामपुर: भोजन वितरित करने के लिए डीएम दफ्तर में रजिस्ट्रेशन जरूरी

यूपी के बलरामपुर में लॉकडाउन के दौरान कई समाजसेवी संगठन, संस्थाएं जरूरतमंदों और गरीबों को खाने के पैकेट वितरित कर रहे हैं. इसके लिए जिला प्रशासन ने बिना रजिस्ट्रेशन वाली संस्थाओं को खाने के पैकेट का वितरण न करने के निर्देश दिए हैं.

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भोजन वितरण पर जिलाधिकारी ने दिया आदेश

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Published : Apr 14, 2020, 6:19 AM IST

बलरामपुर:नोवल कोरोना वायरस के दौरान फैली त्रासदी के प्रभाव को कम करने के लिए तमाम संस्थाओं द्वारा आगे आकर गरीबों और भूखों की मदद की जा रही हैं. कई लोग व्यक्तिगत रूप से गरीबों को भोजन करवाने के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन इस दौरान लगातार यह भी देखने को मिल रहा है कि इन्हीं लोगों द्वारा व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया जा रहा है. इस मामले पर जिलाधिकारी का कहना है कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना खुद से पका कर खाना देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

भोजन वितरण पर जिलाधिकारी ने दिया आदेश

भोजन वितरण करने वाले रजिस्ट्रेशन कराएं

भोजन वितरण में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन खूब देखने को मिल रहा है. ऐसे लोगों पर रोक लगाने के लिए बलरामपुर जिले का प्रशासन अपनी तरफ से कई तरह के प्रयास कर रहा है. जिलाधिकारी द्वारा जारी किए गए एक आदेश में कहा गया है कि अब कोविड-19 महामारी के दौरान भोजन वितरित करने वाले लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन जिलाधिकारी कार्यालय में करवाना होगा, जिससे उन लोगों के ऊपर नजर रखी जा सकेगी, जो भोजन वितरण का काम कर रहे हैं.

जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं होगा

सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन

जिलाधिकारी कृष्णा करूणेश ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों और असहायों को स्वयंसेवी संगठनों के व्यक्तियों द्वारा भोजन कराया जा रहा है, लेकिन यह लगातार देखने में आ रहा है कि इस काम में लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का उल्लंघन हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इस कार्य से करोना वायरस का संक्रमण न फैले.

भोजन वितरण के लिए जिलाधिकारी से लेनी होगी अनुमति

जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने साफ तौर पर कहा है कि बिना प्रशासनिक अनुमति के जिले में किसी भी स्वयंसेवी संगठन और व्यक्ति की ओर से यदि पके पकाए भोजन का वितरण किया जाएगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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