उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

हाईप्रोफाइल मर्डर केस: फिरोज पप्पू हत्याकांड में आरोपी जेबा रिजवान को मिली जमानत - Former Nagar Panchayat President Firoz Pappu

बलरामपुर में फिरोज पप्पू हत्याकांड में आरोपी जेबा रिजवान को जमानत मिल गई है. आपको बता दें कि हाईकोर्ट लखनऊ ने इस मामले में जमानत मंजूर की है.

ETV BHARAT
जेबा रिजवान

By

Published : May 23, 2022, 7:51 PM IST

बलरामपुर:तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार चुनावी मैदान में ताल ठोक चुकी पूर्व सांसद रिजवान जहीर की बेटी जेबा रिजवान की जमानत सोमवार को उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच द्वारा मंजूर कर ली गई. जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट ने जेबा रिजवान को गैंगस्टर एक्ट सहित पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू के हत्या की साजिश रचने के आरोपों में जमानत दे दी है. जेबा रिजवान को जमानत मिलने के बाद से रिजवान जहीर और जेबा रिजवान के समर्थकों में खुशी का माहौल है. वहीं, मरहूम फिरोज पप्पू के भाई का कहना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को चैलेंज करेंगे.

दरअसल, तुलसीपुर नगर पंचायत क्षेत्र के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्षा कहकशां फिरोज के पति फिरोज पप्पू की हत्या बीती 4 जनवरी की देर रात तकरीबन 11:00 बजे कर दी गई थी. इस घटना में बलरामपुर पुलिस द्वारा तीन मुख्य आरोपियों समेत पूर्व सांसद रिजवान जहीर उनकी बेटी जेबा रिजवान उनके दामाद रमीज नेमत खान को भी आरोपी बनाया गया था. जेबा रिजवान को धारा 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया था. पुलिस ने रिजवान जहीर परिवार पर कार्रवाई करते हुए जेल में निरूद्ध सभी सदस्यों पर उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (गैंगस्टर एक्ट) के तहत कार्रवाई की थी, जिससे रिजवान जहीर परिवार की मुश्किलें और बढ़ गई थी.

यह भी पढ़ें- UK के साथ होगा ODOP में शामिल टेराकोटा शिल्प उत्पादों का कारोबार

इसके साथ ही पुलिस और जिला प्रशासन ने इन्हीं मुकदमों और गैंगस्टर एक्ट के आधार पर पूर्व सांसद जहीर की पत्नी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हुमा रिजवान के नाम से अर्जित तमाम संपत्तियों को जब्त और कुर्क करने का काम भी कर रही है. लेकिन सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा जेबा रिजवान को राहत देते हुए गैंगस्टर एक्ट के मामले में भी जमानत मिल गई है. जबकि फिरोज पप्पू के हत्या की साजिश रचने के मामले में उन्हें हाई कोर्ट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है.

रिजवान जहीर परिवार के वकील चांद खान ने कहा कि जेबा रिजवान को भरा आईपीसी की धारा 120 बी के मामले में हाईकोर्ट द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी थी. जबकि गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उन्हें सोमवार जमानत मिली है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हमारी जीत होगी.

वही, मरहूम फिरोज पप्पू के भाई अफरोज अहमद ने हमें बताया कि जेबा रिजवान को गैंगस्टर सहित हत्या की साजिश रचने के मामले में हाईकोर्ट द्वारा जमानत दे दी गई है. हम उन्हें मिली इस जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी हाल ही में एक फैसला देते हुए कहा गया था की महज एक मामले में भी यदि कोई गैंगस्टर एक्ट का आरोपी है तो उसे कम नहीं आंका जा सकता या खुला नहीं छोड़ा जा सकता. हम इसी आधार पर अपने वकील से कानूनी सलाह-मशविरा लेते हुए, आगे बढ़ेंगे और अपने मरहूम बड़े भाई फिरोज पप्पू को न्याय दिलवाएंगे.

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप

ABOUT THE AUTHOR

...view details