बलरामपुर: कोरोना से पीड़ित मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार भी नियमित अंतराल पर कोरोना संक्रमण के लिए जारी रोकथाम एवं उपचार के लिए गाइडलाइन्स भी जारी कर रहा है. मंत्रालय की ओर से होम आइसोलेशन को लेकर गाइडलाइन्स जारी की गई है.
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम सिंह ने बताया कि कोरोना संक्रमितों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार की ओर से कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं. मेडिकल जांच के बाद यह स्पष्ट होता है कि संक्रमित व्यक्ति को कैसी सुविधा की जरूरत है. उन्होंने कहा कि संक्रमितों को संक्रमण के आधार पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है. इसमें वेरी माइल्ड, माइल्ड, मॉडरेट एवं सीवियर कोविड-19 संक्रमण शामिल है. डॉ. सिंह ने बताया माइल्ड मामलों के लिए कोविड केयर सेंटर, मॉडरेट के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर एवं सीवियर कोविड-19 संक्रमण मामलों के लिए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की पुष्टि के बाद वेरी माइल्ड कोविड-19 मामलों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है.
होम आइसोलेशन
मेडिकल ऑफिसर की ओर से वेरी माइल्ड कोविड-19 की पुष्टि की गई हो, तो ऐसे मामलों में व्यक्तियों को घर पर होम आइसोलेशन की सलाह दी जाती है. होम आइसोलेशन के दौरान 24 घन्टे देखभाल करने वाला कोई व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए. आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड कर उसे हमेशा एक्टिव रखना जरुरी है. मरीज की स्वास्थ्य की स्थिति से जिला सर्विलांस अधिकारी को अवगत कराते रहना भी जरुरी है. होम आइसोलेशन में गए व्यक्ति को सेल्फ आइसोलेशन अंडरटेकिंग फॉर्म भरना जरुरी होगा.