बलरामपुर:अनलॉक 5.0 में तमाम तीज-त्योहार मनाने के लिए भारत और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइंस जारी की हैं. इन्हीं गाइडलाइन्स को ध्यान में रखते हुए दुर्गा पूजा और दशहरा का त्योहार मनाया जाना था, लेकिन जिले में कुछ लोगों द्वारा कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, जिसको लेकर अब पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित करने में लगी है. पुलिस का कहना है कि चिन्हित लोगों पर महामारी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी.
बलरामपुर: महामारी एक्ट के तहत 80 लोगों के खिलाफ केस दर्ज
यूपी के बलरामपुर जिले में मूर्ति विसर्जन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर 80 लोगों खिलाफ केस दर्ज किया गया है. इसके साथ ही पुलिस का कहना है कि अब ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी.
जिले के थाना पचपेड़वा और उतरौला में कुछ लोगों के द्वारा मूर्ति विसर्जन के दौरान कोरोना सम्बन्धी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया. बलरामपुर पुलिस की मानें तो भीड़ एकत्र कर सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं किया गया. इसके साथ ही बिना मास्क के भीड़ भी एकत्र हुई. ऐसे करीब 80 लोगों के खिलाफ दोनों थानों में धारा 188, 269 IPC, 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है.
एएसपी अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि थाना उतरौला और पचपेड़वा में कुल 80 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट और अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिन्हें चिन्हित कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.