बलिया: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगा दी है. यूपी सरकार ने भी पराली जलाने वाले कई किसानों पर कार्रवाई की. बलिया में भी 15 किसानों पर पराली जलाने को लेकर नोटिस भी जारी किया गया. करीब 38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया, लेकिन किसानों ने सरकार से मल्चर जैसी मशीन पर छूट की मांग की है.
धान की फसल समाप्त होने के बाद किसानों को जल्द ही रवि की बुवाई के लिए खेतों में बचे अवशेष को जलाने की आवश्यकता होती है. इसी कारण लगातार खेतों में आग लगने के दृश्य सामने दिखाई देते हैं और प्रदूषण भी बढ़ता है. सरकार ने इसे रोकने के लिए नोटिस और अर्थदंड सहित मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं.
मशीन है महंगी
बलिया में किसानों के सामने पराली न जलाने को लेकर कई समस्याएं सामने आ रही है. जिले के गांव कोटवारी के किसान विनोद प्रताप सिंह ने बताया कि पराली जलाना नहीं चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि जब धान की कटाई होती है, उसी समय गेहूं की बुवाई का समय होता है. किसान आनन-फानन में पराली जला देता है. यदि किसान पराली के लिए पर्याप्त मात्रा में मल्चर मशीन की व्यवस्था कर ले, तो समस्या कम हो जाए. इस मशीन से धान की फसल के बचे अवशेष छोटे-छोटे टुकड़ों में कटकर खेतों में बिखर जाते हैं, लेकिन यह मशीन अत्यंत महंगी होती है. इसलिए हर किसान के लिए इसे खरीद पाना संभव नहीं होता.