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बलिया: कोरोना से दो मरीजों की मौत के बाद शहर में फिर लगा लॉकडाउन - बलिया में लॉकडाउन

बलिया जिले में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. वहीं कोरोना से दो मरीजों की मौत होने के बाद जिलाधिकारी ने शहर और उससे सटे गांवों को 10 जुलाई तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है. यह लॉकडाउन पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा. गुरुवार रात 12 बजे से लॉकडाउन लागू हो जाएगा.

corona lockdown again in ballia
जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही.

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Published : Jul 2, 2020, 8:53 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:25 PM IST

बलिया:जिले में कोरोना वायरस से संक्रमित दो मरीजों की सोमवार को हुई मौत के बाद जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने शहर और आस-पास के गांवों को 10 जुलाई तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि इस बार लॉकडाउन पहले से भी ज्यादा कठिन होगा. इस दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी जबकि शराब की दुकान बंद रहेगी.

जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है. गुरुवार को जिले में 15 पॉजिटिव केस सामने आए. इसके अलावा जनपद में 2 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई. जिले में कोरोना के कारण हुई मौत के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया. जिलाधिकारी ने सीएमओ के साथ बैठक कर हालात पर मंथन किया.

शहर में फिर लगा लॉकडाउन.

100 लोग हुए डिस्चार्ज
मीडिया को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि जिले में अब तक 154 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 100 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं. जिले में एक्टिव केस 54 रह गया है. उन्होंने बताया कि मुख्यालय में 42 पॉजिटिव केस मिले हैं, जिनमें से 30 लोगों की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है.

आज रात से लगेगा लॉकडाउन
जिलाधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने बताया कि शहर में बाजारों में लगातार भीड़ बढ़ने से संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है. इसको देखते हुए गुरुवार रात 10 बजे से 10 जुलाई तक बलिया मुख्यालय और उसके आसपास के गांवों को लॉकडाउन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि जिले में धारा 144 भी लागू है. इस बार लॉकडाउन पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा.

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मास्क न पहनने वालों पर लगेगा अर्थदण्ड
जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार लॉकडाउन के दौरान बिना किसी कारण के घर से निकलने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर रहेगी. बिना मास्क और गमछे से चेहरा ढके बिना घर से बाहर निकलने पर अर्थदण्ड लगेगा. साथ ही महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा भी दर्ज होगा.

Last Updated : Sep 10, 2020, 12:25 PM IST

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