बलिया: बलिया जनपद के रसड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में बुधवार को पुलिस अधीक्षक बलिया एवं प्रभावी पर्यवेक्षण संयुक्त निदेशक अभियोजक सुरेश कुमार पाठक द्वारा न्यायालय से राजेश कुमार उर्फ जर्सी पुत्र रमाकांत राम को 10 वर्ष का कठोर कारावास सुनाया गया.
जनपद में मिशन शक्ति के तहत प्रभावी पैरवी हेतु चलाये जा रहे अभियान, मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पर्यवेक्षण व संयुक्त निदेशक अभियोजक बलिया श्री सुरेश कुमार पाठक द्वारा चिन्हित व प्रभावी पैरवी तथा विशेष लोक अभियोजक(पाक्सो एक्ट) देवनारायण पाण्डेय द्वारा मामले में प्रभावी विचारण की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अभियुक्त को सजा दिलाने हेतु सशक्त तर्कों को प्रस्तुत करते हुये न्यायालय से अनुरोध किया गया.