बहराइच:भूमाफिया देवेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की 110 करोड़ की सम्पत्ति 14 (1) गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (Anti-Social Activities Prevention Act) 1986 के तहत कुर्क की गई है. कुर्क की गई सम्पत्ति में बन्धन होटल और शहर में एक मा है, जिसे जब्त किया गया. कुर्की की कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे.
इस मौके पर जिलाधिकारी ने बताया कि देवेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह का पुराना आपराधिक इतिहास है और विगत वर्षों में भी इनकी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता पाई गई है. उसी को दृष्टिगत रखते हुए यह कार्रवाई की गई है.
माफिया गब्बर सिंह की 110 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क - माफिया गब्बर सिंह
बहराइच में भूमाफिया देवेन्द्र सिंह उर्फ गब्बर सिंह की 110 करोड़ की सम्पत्ति 14 (1) गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम (Anti-Social Activities Prevention Act) 1986 के तहत कुर्क की गई है.
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गौरतलब है कि, गब्बर सिंह के ऊपर 50 से भी अधिक मुकदमें विचाराधीन है. जबकि कुछ मुकदमों में में फैसला भी हो चुका है और इस समय भी गब्बर सिंह जेल में निरुद्ध हैं. माफियाओं द्वारा अवैध तरीके से अर्जित की हुई संपत्तियों पर उत्तर प्रदेश सरकार की तिरछी नजर लगातार बनी हुई है. इसी क्रम में बहराइच में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन की ओर से उत्तर प्रदेश के टॉप 50 सूची में शामिल माफिया गैंगेस्टर देवेंद्र सिंह उर्फ गब्बर की लगभग 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है. प्रशासन की इस कार्रवाई से अन्य अपराधियों और माफियाओं में भी हड़कंप मच गया है.
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