बहराइच: जिले के थाना रिसिया अन्तर्गत ग्राम लखैय्या जदीद में कोरोना वायरस से एक व्यक्ति के संक्रमित पाए जाने के बाद जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है. तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए उक्त गांव और उसके आस-पास के क्षेत्र को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार 26 अप्रैल से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किए जाने आदेश जारी किए गए हैं.
उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार गांव में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने घरों में ही रहेंगे. इस आदेश का उल्लंघन दण्डनीय अपराध माना जायेगा. थाना रिसिया अन्तर्गत ग्राम लखैय्या जदीद और चमारनपुरवा के लिए उप जिला मजिस्ट्रेट सदर को नोडल अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी रिसिया को सहायक नोडल अधिकारी तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी पयागपुर को नोडल पुलिस अधिकारी और प्रभारी निरीक्षक रिसिया सहायक नोडल पुलिस अधिकारी नामित किया गया है.
जारी आदेश के अनुसार थाना रिसिया अन्तर्गत ग्राम लखैय्या जदीद में कोविड-19 के संक्रमण का एकल प्रकरण होने के फलस्वरूप कंटेनमेंट जोन का दायरा एक किमी. का होगा. कंटेनमेंट जोन में 03 गतिविधियों (आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, चिकित्सीय टीम एवं सेनेटाइज़ेशन टीम) के अतिरिक्त अन्य किसी को जाने की अनुमति नहीं होगी. स्वास्थ्य सम्बन्धी सभी व्यवस्था, आवश्यक सामग्रियों की सप्लाई एवं पुलिस की व्यवस्था के अलावा कोई भी सेवा नहीं की जाएगी. कंटेनमेंट जोन में 28 दिनों तक कोई संक्रमण प्राप्त न होने पर हॉटस्पॉट ग्रीन जोन में परिवर्तित हो जायेगा.
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जिला मजिस्ट्रेट शंभू कुमार ने नामित समस्त मजिट्रेटों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए हॉटस्पॉट की बैरीकेटिंग कराते हुए शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप सुरक्षात्मक प्रोटोकाल और सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे.