बहराइच : जनसूचना अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना न उपलब्ध कराना सिटी मजिस्ट्रेट को भारी पड़ गई. राज्य सूचना आयोग ने सिटी मजिस्ट्रेट पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.
सूचना आयोग ने सिटी मजिस्ट्रेट पर लगाया 15 हजार का जुर्माना
सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी मुद्दे पर वांछित सूचनाएं हासिल कर सकता है, लेकिन अधिकारियों को सूचना न देनी पड़े इसके लिए वो तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं. सूचना अधिकार अधिनियम के ऐसे ही एक मामले में राज्य सूचना आयुक्त ने बहराइच के सिटी मजिस्ट्रेट पर 15000 का जुर्माना लगाया है.
दरअसल सामाजिक कार्यकर्ता रोशन लाल नाविक ने 17 नवंबर 2018 को जनसूचना अधिकारी बहराइच से तीन बिंदुओं पर सूचना मांगी थी. लेकिन वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में अपील दायर की थी.
इस मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार ने अपीलार्थी का पत्र संबंधित जनसूचनाधिकारी को अंतरित न करने, वांछित सूचनाएं उपलब्ध न कराए जाने का दोषी मानते हुए राज्य लोक सूचनाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट पर 15 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया है. साथ ही उनके वेतन से जुर्माना राशि देने का आदेश दिया है.