बहराइच: रेप के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने पाक्सो एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई है. रेप के दोषी पर कोर्ट ने 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अभियोजन पक्ष की पैरवी पर अपर शासकीय अधिवक्ता गिरीशचंद्र शुक्ल ने की थी.
रेप के दोषी को 10 साल की सजा, 11 हजार रुपये का अर्थदंड
बहराइच में रेप के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश ने पाक्सो एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई है. रेप के दोषी पर कोर्ट ने 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
क्या है पूरा मामला
मामला कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र का है. जहां 25 मई साल 2014 को दोषी ने पीड़िता के साथ उस वक्त रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जब वो अपने घर में अकेली थी. युवती के घर में अकेले होने का फायदा उठाते हुए आरोपी उसके घर में घुस गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़िता के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंच गये थे, जिन्हे पीड़िता ने आपबीती सुनाई थी.
पीड़िता की तहरीर पर दर्ज हुआ था मुकदमा
पीड़िता ने अपने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद पीड़िता परिजनों के साथ थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज करवाया था. पुलिस ने विवेचना कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. कोर्ट ने गवाहों और पीड़िता के बयान के आधार पर राजेश को रेप को दोषी माना और उसे 10 की सजा के साथ 11 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.