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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में UP का पहला स्थान, बहराइच का प्रदर्शन भी शानदार - मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड

उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए चार साल में अब तक एक करोड़ से अधिक महीलाओं का पंजीकरण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है. इसके अलावा राज्य में पंजीकरण के मामले में बहराइच का छठा स्थान है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में UP का पहला स्थान
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में UP का पहला स्थान

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Published : Mar 14, 2021, 10:06 AM IST

बहराइच: पहली बार गर्भवती होने वाली महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल और समुचित पोषण के उद्देश्य से जनवरी 2017 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में यूपी चार साल में एक करोड़ से अधिक महिलाओं का पंजीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है. प्रदेश में बहराइच को छठा स्थान मिला है. इस योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली व धात्री महिला को तीन किश्तों में पांच हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं.

2020-21 के दौरान अब तक 23481 पंजीकरण
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश मोहन श्रीवास्तव का कहना है कि वर्ष 2017 से 2020 के दौरान योजना के तहत जिले में 80272 पंजीकरण किये गए थे और वर्ष 2020-21 के दौरान 23481 पंजीकरण किए गए हैं. कोरोना योजना के तहत महिलाओं का बराबर पंजीकरण हो रहा था और उनके खाते में बराबर धनराशि भी पहुंच रही थी. नोडल अधिकारी डॉ. अजीत चंद्रा का कहना है कि इस कार्य में जिला कार्यक्रम सहायक दिलीप कुमार, प्रवीण कुमार शर्मा तथा आशा कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही. योजना के प्रचार-प्रसार और लाभार्थी को चिह्नित कर योजना के तहत पंजीकरण कराने का भरपूर प्रयास किया.

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घर बैठे कर सकते हैं आवेदन
पहली बार गर्भवती होने पर पंजीकरण के लिए गर्भवती और उसके पति का आधार कार्ड, मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी जरूरी है. पंजीकरण कराने के साथ गर्भवती के निजी अकाउंट में प्रथम किश्त के रूप में एक हजार रुपये दिए जाते हैं. प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने और गर्भावस्था के छह माह बाद दूसरी किश्त के रूप में दो हजार रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और प्रथम चक्र का टीकाकरण पूरा होने पर धात्री महिला को तीसरी किश्त के रूप में दो हजार रुपये दिए जाते हैं. योजना का लाभ पाने के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। राज्य स्तर से हेल्प लाइन नंबर 7998799804 भी जारी किया गया है.

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