उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

डीएम ने गुण्डा एक्ट के तहत 9 अपराधियों को किया जिला बदर

बहराइच डीएम ने गुण्डा एक्ट के तहत 9 अपराधियों को जिला बदर और 2 लोगों को 6 महीने तक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पाबंद किया है. डीएम ने 1 जनवरी को भी 7 अपराधियों को जिलाबदर किया गया.

बहराइच डीएम दिनेश चंद्र
बहराइच डीएम दिनेश चंद्र

By

Published : Jan 4, 2022, 6:33 PM IST

बहराइचः डीएम दिनेश चंद्र ने गुण्डा एक्ट के तहत नौ अपराधियों को जिला बदल किया है. इसके साथ ही 2 लोगों को 6 महीने तक उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पाबंद किया है. उन्होंने 1 जनवरी को भी 7 अपराधियों को जिलाबदर किया था.

जिले में विधानसभा चुनाव 2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष और शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराये जाने को लेकर प्रशासन जुट गई है. विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था और जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र ने 9 अपराधियों के खिलाफ धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है. इसके अलावा 2 लोगों को अपने सम्बन्धित थाने में हर महीने की 15 तारीख को आगामी 6 महीने तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये हैं.

इसे भी पढ़ें-पहले प्रेमी से टूटा रिस्ता तो प्रमिका ने दूसरे से कर ली दोस्ती, फिर हुआ मौत का खेल !

सभी आपराधिक छवि के लोगों को डीएम ने कड़ा सन्देश देते हुये ताबड़तोड़ कार्रवाई की है. इससे पहले भी 1 जनवरी को 7 अपराधियों को जिलाबदर किया था. जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश के अनुसार थाना हरदी के तहत ग्राम सिपहियाप्यूली नि. महिजीत पुत्र चिन्ताराम और अंकित पुत्र बुद्धिसागर थाना हरदी अन्तर्गत पिपरीमोहन नि गुल्ले उर्फ गुल्ला पुत्र खलील, थाना खैरीघाट के ग्राम अलीनगरकलॉ नि. चांद बाबू पुत्र अबुल अली, थाना मोतीपुर अन्तर्गत ग्राम हरीपुरवा दा. जगतापुर गुलरिहा नि. रमजान उर्फ मामा पुत्र बदरूद्दीन, शोभापुरवा दा. मनगौढ़िया नि. छत्रपाल पुत्र श्यामलाल व राजेश उर्फ गर्जा पुत्र राधेलाल एवं दौलतपुर नि. अखिलेश कुमार पोरवाल पुत्र अयोध्या प्रसाद और थाना नानपारा अन्तर्गत नि. कसाईटोला एस.पी. कसाई उर्फ वसीम पुत्र छोटकन्ना को 06 माह के जिला बदर किया गया है. इसके अलावा थाना कोतवाली देहात अन्तर्गत ग्राम तेलियनपुरवा दा. इमलिया नि. जगतराम पुत्र राम नरायन व चौखड़िया नि. श्याम बिहारी उर्फ चुनमुन पुत्र नन्हे को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः महीने तक प्रत्येक महीने की 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे.

ABOUT THE AUTHOR

...view details