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लॉकडाउन 5.0: बहराइच जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के पांचवें चरण के दौरान कई छूट दे दी है. इसी के मद्देनजर सोमवार को बहराइच जिले में डीएम ने एक बैठक कर अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए. इसके साथ ही गाइडलाइन भी जारी की है.

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Published : Jun 2, 2020, 11:25 AM IST

lockdown five.
जिलाधिकारी ने की बैठक.

बहराइचः सोमवार को डीएम शम्भू कुमार ने कलेक्ट्रेट में एक बैठक आयोजित की. इस बैठक में उन्होंने मौजूद अधिकारियों को लॉकडाउन-5 के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए. डीएम शंभू कुमार ने बताया कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए 1 जून से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा. इसके संबंध में उन्होंने गाइडलाइन जारी की है.

उन्होंने बताया कि सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, पार्क एवं सभागार अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेंगे. खेल परिसर और स्टेडियम को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने बताया कि चिन्हित हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ विभाग, स्वच्छता कार्य एवं डोर स्टेप डिलीवरी कार्य की अनुमति होगी.

सरकारी कार्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन
डीएम ने बताया कि रात्रि निषेधाज्ञा के तहत आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रि 9 बजे से प्रात: 5 बजे तक किसी भी व्यक्ति का आवागमन निषिद्ध रहेगा. उन्होंने बताया कि जनपद में सुरक्षा की दृष्टि से 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चे घरों के अंदर ही रहेंगे.

जिलाधिकारी ने बताया कि सरकारी कार्यालय में सैनिटाइजेशन, मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. जनपद में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर संचालन करने की अनुमति होगी, लेकिन थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजेशन, फेस मास्क एवं फेस कवर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा.

बारात घर पर शस्त्र ले जाना वर्जित
डीएम ने बताया कि जनपद में समस्त दुकानदारों को फेस कवर, फेस मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा. वहीं बिना मास्क वाले ग्राहक को सामान नहीं बेचा जाएगा. उन्होंने बताया कि जनपद में बारात घर खोले जाएंगे, लेकिन शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा. उसमें 30 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी. वहीं शादी, बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा. आदेशों का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

स्ट्रीट वेंडर्स को भी शर्तों के साथ मिली अनुमति
जिलाधिकारी ने बताया कि स्ट्रीट वेंडर और पटरी व्यवसायियों को अपना व्यवसाय करने की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें भी सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए खुले स्थानों पर बिक्री करने की अनुमति होगी. ब्यूटी पार्लर और सैलून की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करके ही खोलने की अनुमति होगी, जिसमें कार्य करने वाले कर्मियों को कार्य के दौरान फेस सील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही डिस्पोजेबल कपड़ा और सामग्री का प्रयोग करना होगा.

यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य
डीएम ने बताया कि जनपद में टैक्सी, कैब सर्विस, थ्री व्हीलर, ऑटो, ई-रिक्शा पर निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी बैठाई जाएंगी. वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में रोडवेज बसों के संचालन के दौरान चालक और परिचालक को मास्क, फेस कवर और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. साथ ही यात्रियों को भी फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा. बस में बैठने से पूर्व यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य रूप से की जाएगी.

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