बहराइच : न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) मनोज कुमार मिश्रा ने तीन तलाक देकर युवती को घर से निकालने के मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है. नवंबर 2020 में पीड़िता का विवाह हुआ था. एडीजीसी सुनील कुमार जायसवाल ने बताया कि फखरपुर थाने के घासीपुर निवासी निजाम अहमद का विवाह 10 नवंबर 2020 में निखत के साथ हुआ था.
उनका एक बेटा भी है. आरोप है कि इसके बाद से ही निखत को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा. मांग पूरी न होने पर पीड़िता के साथ दो सितंबर को ससुराल वालों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया.
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