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बहराइच में गुण्डा एक्ट के तहत 7 अपराधी हुए जिला बदर - गुण्डा एक्ट

यूपी के बहराइच में गुण्डा एक्ट के तहत 7 अपराधियों को जिला बदर किया गया है. रविवार को विधि व्यवस्था एवं जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई.

जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार
जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार

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Published : Mar 21, 2021, 10:29 PM IST

बहराइच: जिले में रविवार को विधि व्यवस्था एवं जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार ने 7 अपराधियों के खिलाफ धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई की. इस दौरान उसे 6 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है.

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कोतवाली नानपारा के निहालपुरवा दा. धनौली नि. हरिभजन सिंह पुत्र संतोष सिंह, थाना कैसरगंज के डिहवा शेरबहादुर नि. मतलूब पुत्र नूरूल हसन, जरवा दा. गोड़हिया नं. 4 नि. छोटेलाल और रामदेव पुत्र औतार, थाना विशेश्वरगंज के बेड़नापुर मौजा कन्छर नि. अभिषेक मिश्र पुत्र बच्छराज मिश्र, थाना रिसिया के बरगदिहा दा. बड़ागांव नि. हीरालाल पुत्र जगदीश और थाना कोतवाली मुर्तिहा के त्रिमुहानी दा. हरखापुर नि. चन्द्रबली उर्फ चलवली पुत्र गंगाराम को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है.

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