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बहराइच में गुण्डा एक्ट के तहत 17 अपराधी हुए जिला बदर

यूपी के बहराइच में लोक व्यवस्था और जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से 17 अपराधियों के खिलाफ धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है. इसके तहत गुण्डों को 6 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है.

जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार
जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार

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Published : Mar 1, 2021, 10:45 PM IST

बहराइच: जनपद में सोमवार को विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था और जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा 17 अपराधियों के खिलाफ धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 6 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है.

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना कैसरगंज अन्तर्गत डिहवा शेरबहादुर सिंह निवासी आशिफ पुत्र मोहम्मद सहबान, अशरफ पुत्र नूरूल हसन और मशकूर पुत्र नूरूल हसन, थाना कोतवाली नगर के मो. नाजिरपुरा निवासी इरशाद उर्फ दीने पुत्र खलील, छोटी तकिया निवासी मो. उमर पुत्र अ. मजीद और मो. बशीरगंज निवासी पतराम यादव उर्फ पुच्ची पुत्र साबित राम यादव, थाना हुजूरपुर के चन्दीदासपुर निवासी कलीम उर्फ शटर पुत्र निसार उर्फ खुनखुन, थाना कोतवाली मुर्तिहा के त्रिमुहानी दा. हरखापुर निवासी पारस पुत्र गंगाराम मल्लाह, नई बस्ती दा. निधिपुरवा निवासी बृजेश कुमार पुत्र दुखी व पसियन कुट्टी दा. मधवापुर नि. राजू पुत्र छोटे, थाना रानीपुर के गोबरहा नि. मिज्जन पुत्र मोलहे, थाना नवाबगंज के तुराबगाॅव नि. शकील उर्फ फुल्ली पुत्र घसीटे और सय्यूब उर्फ चिम्मन पुत्र सोहराब, थाना बौण्डी के भौरी नि. शंकर यादव पुत्र केशवराम व बभनौटी शंकरपुर नि. लवकुश पुत्र रामचन्दर, थाना जरवल के अहाता नि. राम सिंह पुत्र सुन्दर एवं थाना मोतीपुर के रतहिया दा. राजापुरकला नि. श्यामू सिंह पुत्र रामनरेश सिंह को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है.

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