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बागपत: नाबालिगों से दुष्कर्म के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने पांच दिन में सुनाई सजा - पांच दिन में दुष्कर्म आरोपी को सुनाई सजा

उत्तर प्रदेश के बागपत में नाबालिगों से दुष्कर्म के आरोपी को पॉस्को कोर्ट ने मात्र पांच दिनों में सजा सुनाई है. आरोपी को आजीवन कारावास और एक लाख रुपये का का अर्थदंड भी लगाया है.

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पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा.

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Published : Dec 12, 2019, 9:32 AM IST

बागपत:महिलाओं पर बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और इस तरह के अपराधियों में दहशत व्याप्त करने के लिए एक तरफ सरकारें लाख प्रयास कर रही है, वहीं न्यायालयों में विचाराधीन मामलों में जल्द सुनवाई कर सजा सुनाई जा रही है. इसी क्रम में बागपत जिला न्यायालय ने पॉक्सो कोर्ट में दुष्कर्म के एक आरोपी को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर एक लाख रुपये का का अर्थदंड भी लगाया है.

पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा.

जाने पूरा मामला

  • मामला बागपत के कोतवाली बड़ौत इलाके का है.
  • 27 सितंबर को एक युवक ने पड़ोस में रहने वाली दो नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किया था.
  • परिजनों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.
  • थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया.
  • मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो शैलेन्द्र कुमार पांडेय कर रहे थे.
  • बुधवार को आरोपी को अजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा दी गई.

27 सितंबर को आरोपी ने दो नाबालिगों से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. पॉक्सो कोर्ट में मात्र पांच दिनों में ही आरोपी को सजा सुनाकर इतिहास रचा है. इसके चलते प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाना पुलिस और शासकीय अधिवक्ताओं को भी सम्मानित किया था और आज भी आरोपी को सजा सुनाई गई है, इससे अपराधियो में भय और डर का माहौल है.
- अमित कुमार, एडीएम

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