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चूहा मारने वाले आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज, नाले में डुबो-डुबोकर ली थी जान

वैसे तो बाजार में चूहे मारने की दवा मिलती है. लोग घरों में उत्पात कर चूहों को पकड़ने के लिए फंदा लगाते हैं. मगर बदायूं के मनोज कुमार नामके शख्स के खिलाफ चूहे को मारने के आरोप में बदायूं के सदर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई है. जानिए चूहे मारना जुर्म क्यों बन गया ?

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बदायूं में चूहा मारने वाले के खिलाफ FIR दर्ज

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Published : Nov 28, 2022, 6:38 AM IST

Updated : Nov 28, 2022, 1:50 PM IST

बदायूं : उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की सदर कोतवाली रविवार शाम को चूहा मारने वाले आरोपी मनोज कुमार के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गयी (FIR against rat killer in badaun). आरोपी ने नाले में 25 नवंबर को नाले में डुबो-डुबोकर चूहे को मार डाला था. एफआईआर दर्ज करने से पहले मृत चूहे का भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (Indian Veterinary Research Institute) में पोस्टमार्टम भी किया गया.

जानकारी देते एसपी सिटी अमित किशोर श्रीवास्तव

पुलिस ने यह कार्रवाई बदायूं के पशु प्रेमी और भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड कल्याण के मानद पशु कल्याण अधिकारी विकेंद्र शर्मा की शिकायत पर की है. विकेंद्र ने शुक्रवार को पनबड़िया बिजली उपकेंद्र के पास आरोपी मनोज कुमार को नाले में डुबोकर मारते देखा था. आरोप है कि मनोज ने चूहे की पूंछ में धागे के सहारे पत्थर बांध दिए थे और उसे नाले में फेंक दिया था. इसके बाद उसे डुबो-डुबोकर मार दिया था.

जानकारी देते विकेंद्र शर्मा

विकेंद्र ने मनोज को उसे ऐसा करने से मना किया लेकिन इसके बावजूद उसने चूहे को नाले में फेंक दिया. बमुश्किल विकेंद्र ने चूहे को नाले से बाहर निकाला मगर तब तक चूहे की मौत हो गई थी .विकेंद्र ने पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कोतवाली पुलिस को मनोज के खिलाफ तहरीर दी थी. हालांकि उस दिन कोतवाली पुलिस ने मनोज को हिरासत में लेकर छोड़ दिया था.

विकेंद्र का प्रार्थना पत्र मिलने के बाद कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने पशु चिकित्सा अधिकारी को पोस्टमार्टम के लिए पत्र लिखा. पशु चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि चूहे का पोस्टमार्टम आईवीआरआई बरेली में ही हो सकता है. इस वजह से चूहे के शव का पोस्टमार्टम बरेली में ही होगा. पोस्टमॉर्टम के लिए मृत चूहे को आईवीआरआई बरेली भेजा गया था. इसकी रिपोर्ट आने में अभी वक्त लगेगा. इधर रविवार शाम कोतवाली पुलिस ने इस मामल में एफआईआर दर्ज कर ली. इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बालियान ने बताया कि आरोपी मनोज के खिलाफ धारा 429 (किसी पशु/जानवर का वध करना या अपाहिज करना) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

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Last Updated : Nov 28, 2022, 1:50 PM IST

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