बदायूं: दो दिन की सप्ताहिक बंदी की घोषणा के बाद डीएम ने जारी की नई गाइडलाइन
बदायूं जिले में कोविड-19 के मद्देनजर शासन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के तहत जिले में शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बंदी रहेगी. इस दौरान सभी बाजार भी बंद रहेंगे.
बदायूं: जिले में कोविड-19 के मद्देनजर शासन द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन के तहत जिले में शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बंदी रहेगी. मार्केट सारे बंद रहेंगे. सिर्फ आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी. अन्य दिनों में दुकान सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक ही खुलेंगी. रात में 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इसकी जानकारी डीएम कुमार प्रशांत ने प्रेस वार्त में दी.
शासन द्वारा नई गाइडलाइन जारी होने के बाद सोमवार को डीएम कुमार प्रशांत ने उससे संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं. जनपद में अब शनिवार और रविवार को अनिवार्य बंदी लागू कर दी गई है. सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं इस दिन को खुली रहेंगी. इसके अलावा जनपद में बाजार सुबह 9:00 बजे से लेकर शाम 6:00 बजे तक खुलेंगे. रात में 10:00 बजे से लेकर सुबह 5:00 तक कर्फ्यू रहेगा. वहीं सरकारी कार्यालय सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही खुला करेंगे. इनमें शनिवार और रविवार छुट्टी रहेगी. सरकारी कार्यालयों में भी अब क्लेरिकल स्टाफ और फोर्थ क्लास एम्पलाई भी कम संख्या में बुलाए जाएंगे.
जानकारी देते हुए डीएम कुमार प्रशांत ने बताया कि शासन से नई गाइडलाइन प्राप्त हो गई है. निर्देश मिला है कि शनिवार और रविवार को अनिवार्य रूप से बंदी रहेगी. इन दिनों में सभी सरकारी ऑफिस और मार्केट बंद रहेंगे. केवल अनिवार्य सेवा ही चालू रहेंगी. डीएम ने कहा कि जनपद में सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक मार्केट खुलेगा. रात 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक अनिवार्य रूप से कर्फ्यू रहेगा. डीएम ने बताया कि जिले में 4 हॉटस्पॉट खत्म किए गए हैं. अभी लगभग 20 हॉटस्पॉट शेष हैं.