आजमगढ़: जनपद के सिधारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए बनने वाले मकानों की जमीन को चिन्हित कर लिया गया था और यहां पर मकानों का निर्माण भी जल्द शुरू होने वाला था, लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के बाद आजमगढ़ विकास प्राधिकरण ने हाथ खड़े कर दिए. जिला विकास प्राधिकरण सचिव ने ईटीवी भारत से बातचीत कर मामले की जानकारी दी.
प्रधानमंत्री आवास योजना पर एनजीटी ने लगाई रोक. प्रधानमंत्री आवास योजना पर क्यों लगी रोक
- जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 432 मकानों का निर्माण होना था.
- निर्माण के लिए जिला विकास प्राधिकरण ने जमीनें भी चिन्हित कर ली थी.
- एनजीटी के निर्देश के बाद नदी के किनारे 75 मीटर की दूरी पर बनने वाले मकानों पर रोक लगा दी गई.
- प्रशासन ने जिस जमीन को चिंहित किया था, वह भी 75 मीटर के दायरे में आ रही थी.
- जिस कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों का निर्माण रोक दिया गया है.
आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के सचिव बाबू सिंह ने बताया
ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सचिव ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश पर नदी से 75 मीटर की दूरी पर सरकारी व प्राइवेट किसी भी मकान का निर्माण नहीं हो सकता है. ऐसे में जिस जमीन को चिंहित किया गया था, वह जमीन भी 75 मीटर के दायरे में आ रही थी. इस कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 432 मकानों पर एनजीटी ने रोक लगा दी है.
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दूसरी जगह तलाश जारी
विकास प्राधिकरण के सचिव बाबू सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन जिले में दूसरी जगह जमीन तलाशने में जुटी है. जब तक जमीन की तलाश पूरी नहीं हो जाती है, तब तक मकान नहीं बन पाएंगे.
जिस जमीन को चिंहित किया गया था, वह जमीन नदी से 75 मीटर के दायरे में आ रही थी. इस कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले 432 मकानों पर एनजीटी ने रोक लगा दी है. जिला प्रशासन जिले में दूसरी जगह जमीन तलाशने में लगी हुआ है. जब तक जमीन की तलाश पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकान नहीं बन पाएंगे.
बाबू सिंह, सचिव, आजमगढ़ विकास प्राधिकरण