आजमगढ़: पंजाब से बांदा जेल शिफ्ट होने के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं. आजमगढ़ पुलिस ने बांदा जेल अधीक्षक को बाहुबली के खिलाफ वारंट बी तामील करवा दिया है. 22 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच आजमगढ़ गैंगेस्टर कोर्ट में मुख्तार पेश किए जाएंगे. इस दौरान सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है.
आजमगढ़ में क्या था पूरा मामला
बता दें कि तरवां थाना क्षेत्र के ऐराखुर्द में सड़क निर्माण के दौरान वर्चश्व की लड़ाई में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के लोगों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई थी, जबकि एक मजदूर घायल हो गया था. ठेकेदार ने इस मामले में तरवां थाने में मुख्तार और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले की विवेचना मेंहनगर थानाध्यक्ष प्रशांत कुमार को सौंपी गई थी. तरवां कांड में पुलिस ने मुख्तार और उसके 10 सहयोगियों के खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. हालांकि उसी दौरान मुख्तार को पंजाब के रोपड़ जेल भेज दिया गया था.
आजमगढ़ लाने का कई बार हुआ प्रयास
पुलिस ने मुख्तार को कई बार गैंगेस्टर कोर्ट में पेश करने का प्रयास किया, लेकिन पंजाब सरकार और प्रशासन से मदद नहीं मिली. मुकदमे की विवेचक करने वाले तत्कालीन एसओ मेंहनगर व वर्तमान में स्वाट टीम प्रभारी प्रशांत कुमार कई बार पंजाब के रोपड़ जेल वारंट बी लेकर गए थे, लेकिन हर बार मुख्तार द्वारा मेडिकल लगा कर पेशी से बचने का प्रयास किया गया.
इसे भी पढ़ें:-तीसरे चरण का नामांकन शुरू, 20 जिलों में पर्चे दाखिल करेंगे प्रत्याशी
वहीं अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुख्तार को यूपी के बादा जेल में शिफ्ट किया गया है. मुख्तार के बांदा जेल में आते ही आजमगढ़ पुलिस ने बांदा जेल अधीक्षक को वारंट बी का तामील करवा दिया है. अब 22 अप्रैल को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी को आजमगढ़ गैंगेस्टर कोर्ट में पेश किया जाएगा.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ में हुई पेशी
बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंगलवार को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मऊ में पेशी हुई. एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर 1 रामराज ने गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी की 60 दिन की जुडिशल रिमांड स्वीकृत की. बता दें कि जनपद के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र में मुख्तार अंसारी के ऊपर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था.
गैंगस्टर एक मुकदमे के पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने बांदा जेल से मऊ एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट से तकिया, कुर्सी, कूलर, हार्ड बेड व फिजियोथैरेपी कराए जाने की मांग की. इस पेशी में मऊ पुलिस ने व्यक्तिगत रूप से मुख्तार अंसारी को न्यायालय में उपस्थित किए जाने की मांग की था, लेकिन उनके अधिवक्ता के एप्लीकेशन पर कोर्ट ने मांग को खारिज करते हुए 60 दिन का जुडिशल रिमांड दे दिया और अगली तारीख 11 जून 2021 को नियत की गई.
मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता दरोगा सिंह ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आज मुख्तार अंसारी की पेशी थी, जिसमें कोर्ट ने 60 दिन की रिमांड स्वीकृत की है. मुख्तार अंसारी ने कोर्ट से चिकित्सा हेतु फिजियोथैरेपी और आवश्यकता वाली सामग्री उपलब्ध कराने की कोर्ट से मांग की.