आजमगढ़: पूर्वांचल के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Purvanchal Bahubali MLA Mukhtar Ansari ) के शार्प शूटर श्यामबाबू पासी को हत्या के एक मामले में बुलंदशहर जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच शुक्रवार को जिले के एमपी एमएलए कोर्ट नंबर 3 में पेश किया गया. इस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की भी ऑनलाइन पेशी हुई. कोर्ट ने श्यामबाबू पासी पर हत्या का आरोप निर्धारित कर दिया है. मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 13 जून की तय की गई है.
पेशी के दौरान मुख्तार अंसारी ने अधिवक्ता के माध्यम से दो पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किए, जिसमें शासन-प्रशासन से मुख्तार अंसारी ने जान का खतरा बताया है. उनका कहना है विरोधियों का शासन-प्रशासन में प्रबल प्रभाव है. अंसारी ने कहा कि जेल से कोर्ट में और कोर्ट से जेल तक पेशी के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त नहीं मिल रही है.
पहले पेशी के दौरान एक पुलिस उपाधीक्षक, एक उपनिरीक्षक, 10 पुलिसकर्मी और 15 पीएसी के जवान उपलब्ध रहते थे. परंतु वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है. पत्र में मुख्तार अंसारी ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरोपों की कार्रवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग से कराये जाने की भी मांग रखी. दूसरे पत्र में मुख्तार अंसारी ने आरोप लगाया कि शासन एवं प्रशासन की ओर से उन्हें फर्जी मुलजिम बनाया गया है. सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट का अपराध प्रथम दृष्टया नहीं बनता है.
उधर दूसरी ओर मुख्तार अंसारी के आरोपों को विशेष लोक अभियोजक लाल बहादुर सिंह ने खारिज कर दिया. उन्होंने न्यायालय के समक्ष बताया कि सरकार जेल से बेहतर सुरक्षा कहीं नहीं दे सकती और पेशी के दौरान आने-जाने में जो भी सुरक्षा के प्रोटोकाल होते हैं, उसका पालन किया जाता है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार को मुख्तार अंसारी और श्याम बाबू सहित अन्य आरोपियों की हत्या के मामले के साथ गैंगस्टर के मुकदमे में पेशी थी. इस मामले में अगली सुनवाई 13 जून को तय की गयी है.