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अवैध देशी शराब से मौत: जिला प्रशासन ने की रासुका(NSA) के तहत कार्रवाई

आजमगढ़ में अवैध देशी शराब से मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक ने तीन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अधीन कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है. साथ ही तीनों आरोपियों की संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जा रही है.

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जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज

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Published : Jun 12, 2022, 7:05 PM IST

आजमगढ़: जनपद के माहुल कस्बे के सरकारी शराब की दुकान से बीते फरवरी माह में बेची गई देसी शराब के सेवन से 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी. इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने तीन आरोपियों के खिलाफ रासुका(NSA) के तहत कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी. जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने शनिवार को अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई करने की अनुमति दे दी. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

फरवरी में देशी शराब से 12 लोगों की मौत के मामले में जिला प्रशासन ने अभियुक्तों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए है. अभियुक्तों पर कार्रवाई करते हुए जिला प्रशासन ने देशी शराब की दुकान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश मिलने पर जिला प्रशासन ने देसी शराब दुकान के लाइसेंसधारी रंगेश यादव व उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया है.

पकड़े गए लोगों से की गई पूछताछ के बाद पुलिस को जानकारी मिली कि अहरौला क्षेत्र के रूपाईपुर ग्राम निवासी एक परिवार के सदस्यों द्वारा तैयार की गई नकली शराब व कफसिरप की आपूर्ति जनपद के अलावा पूर्वांचल के कई हिस्सों में भी की जाती है. पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अगुवाई में रूपाईपुर ग्राम निवासी मोहम्मद सईद के घर छापेमारी कर पुलिस ने भारी मात्रा में तैयार नकली शराब और कफसिरप बरामद किए है.

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नकली शराब बनाने के मामले में पुलिस ने 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. रूपाईपुर ग्राम निवासी मो. नईम,फहीम और महुला कस्बा निवासी शाहबाज पुत्र रियाज नकली शराब के कारोबार में संलिप्त मिले हैं. इन आरोपियों की अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति के जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है.

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