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आजमगढ़ में पत्नी की हत्या: पति को उम्रकैद की सजा, 9 साल बाद मिला इंसाफ

आजमगढ़ में पत्नी की हत्या करने वाले शख्स को अदालत ने बुधवार उम्रकैद (Husband gets life imprisonment in Azamgarh) की सजा सुनायी. महिला के परिजनों को करीब 9 साल बाद इंसाफ मिला.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 17, 2024, 5:50 PM IST

Updated : Jan 17, 2024, 6:41 PM IST

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आजमगढ़:जिले में घरेलू कलह के चलते पत्नी की हत्या किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने बुधवार को आरोपी पति को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. यह फैसला (Husband gets life imprisonment for murder in Azamgarh) अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 6 रामानंद ने सुनाया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार रौनापार थाना क्षेत्र के रोशनगंज निवासी बेचन यादव का अपनी पत्नी लालमती के साथ अक्सर वाद विवाद होता रहता था. इसी वाद विवाद में दो फरवरी 2015 को दिन में लगभग डेढ़ बजे बेचन यादव ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी लालमती पर खुरपे से कई बार हमला कर दिया. इससे पत्नी लालमती की मौके पर ही मौत हो गई. इस मामले में लालमति के भाई लालमन यादव ने रौनापार थाने में लालमति के पति बेचन यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी. अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रीश कुमार चौहान ने माधुरी, लालमन, प्रियंका, कालीचरन तथा डॉक्टर जावेद कुमार को बतौर गवाह न्यायालय में पेश किया था. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने बुधवार को दोषी पति बेचन यादव को आजीवन कारावास तथा बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. (Crime News UP)

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Last Updated : Jan 17, 2024, 6:41 PM IST

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