आजमगढ़: कातिलाना हमला और राजद्रोह के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 8700 के जुर्माने की सजा सुनाई. यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 1 बी.डी. भारती ने शुक्रवार को सुनाया. अभियोजन कहानी के अनुसार बिलरियागंज कस्बे में 4 फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में जौहर पार्क में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें देश विरोधी नारा लगाते हुए भय और दहशत का माहौल पैदा किया गया. पुलिस के पहुंचने पर किसी तरह से भीड़ को काबू किया गया.
आजमगढ़ में CAA NRC के विरोध में कातिलाना हमला व राजद्रोह मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा - Murderous attack and punishment in sedition case
कातिलाना हमला और राजद्रोह के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.
दूसरे दिन 5 फरवरी को दिन में तीन बजे भीड़ पुनः एकत्रित हो गई और पुलिस वालों पर पथराव के साथ फायरिंग की गई. इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह द्वारा 35 लोगों के विरुद्ध बलवा करने, राजद्रोह और कातिलाना हमले आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. जांच के बाद बिलरियागंज कस्बे के ओसामा पुत्र आरिज और अन्य के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित की गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर आरोपी ओसामा की पत्रावली अलग की गई.
अभियोजन पक्ष की तरफ से शासकीय अधिवक्ता जगदंबा प्रसाद पांडेय ने थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, कांस्टेबल अरुण सिंह, परमेश्वर मिश्र, नितिन कुमार श्रीवास्तव, रविंदर यादव, चंद्रपाल सिंह, शिखा पांडे उपनिरीक्षक नवल किशोर सिंह उप निरीक्षक ओमप्रकाश पांडे निरीक्षक राजकुमार सिंह और डॉ विवेक शाह को बतौर साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया. दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी ओसामा को 7 साल के कठोर कारावास और 8700 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
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