आजमगढ़: मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया में दुष्कर्म के बाद महिला सहित तीन लोगों की की गई हत्या के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद शुक्रवार को विशेष पॉक्सो कोर्ट रामेंद्र कुमार ने आरोपी को फांसी व नौ लाख अर्थदंड की सजा सुनाई. कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि से डेढ़ लाख रुपये दुष्कर्म पीड़िता के आश्रितों को देने का आदेश दिया. पॉक्सो कोर्ट के जज ने 66 पेज के फैसले में इस घटना को बेहद क्रूर, अमानवीय, अवर्णनीय बताया.
रेप के बाद 3 लोगों की हुई थी हत्या
बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर भरौलिया निवासी नजीरुद्दीन उर्फ पौआ पुत्र अब्दुल अजीज 24 नवंबर 2020 को गांव की ही एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया और महिला, उसके पति व चार माह के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी थी. यही नहीं आरोपी ने दो अन्य बच्चों को हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था.