आजमगढ़: मंडलायुक्त कनकलता त्रिपाठी ने जिले के तहसील लालगंज के ग्राम सभा राजापुर में सरकारी भूमि के संबंध में हुई जांच में फ्रॉड करने वाले कानूनगो के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करवाया है.
आजमगढ़: मंडलायुक्त ने कानूनगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश - मंडलायुक्त कनकलता त्रिपाठी
यूपी के आजमगढ़ में मंडलायुक्त कनकलता त्रिपाठी ने जमीन फ्रॉड में संलिप्त पाए जाने के बाद कानूनगो पर एफआईआर दर्ज करवाई है.
![आजमगढ़: मंडलायुक्त ने कानूनगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के दिए निर्देश azamgarh today news](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-7447837-144-7447837-1591102629651.jpg)
मंडलायुक्त कनकलाता त्रिपाठी ने जब इस पूरे मामले की जांच कराई तो सुनियोजित ढंग से फ्रॉड करने में तत्कालीन कानूनगो राम मूरत को दोषी पाया गया. इसके बाद मंडलायुक्त ने राम मूरत के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने का निर्देश दिया. मंडलायुक्त ने बताया कि जब इस पूरे मामले की जांच कराई गई तो यह पता चला कि बिना किसी आदेश के कूटरचित तरीके से अभिलेखों में अमल बरामद कराया गया था. इसके साथ ही उच्च न्यायालय के आदेश का भी हवाला दिया गया था, जो एक बड़ा अपराध है.
इस मामले की जांच के बाद कमिश्नर ने कानूनगो राम मूरत राम और लाभान्वित पक्ष पद्दू,समारू, जनार्दन, ओमप्रकाश, दलजीत, चंद्रा देवी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने के निर्देश दिए हैं.