आजमगढः वर्ष 2010 में ठेकेदार डमरू सिंह हत्याकांड में गुरुवार को गैंगेंस्ट कोर्ट नं.-6 रमानंद की अदालत ने माफिया ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू समेत 9 दोषियों को दस वर्ष की कारावास और प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. माफिया कुंटू सिंह पर कुल 75 मुकदमे दर्ज हैं. विधायक सीपू सिंह हत्याकांड में भी मुख्य आरोपी है.
विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर कोर्ट संजय द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2010 में ठेकेदार डमरू सिंह की हत्या हुई थी. इस हत्याकांड में कुल 11 लोग आरोपी थे. जिसमें माफिया कुंटू सिंह, बलिकरन उर्फ साधू यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, मोहर सिंह, जोगेश सिंह उर्फ सोनू, रामनरायन सिंह उर्फ रिंकू, सिवेश सिंह, अजीत सिंह व गिरधारी शामिल है. इसके साथ ही 6 अन्य मामले को देखते हुए जीयनपुर कोतवाली पुलिस ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. इसी मामले में गैंगेस्टर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. जिसमें कुल 12 गवाहों को न्यायालय में परिक्षित कराया गया.