उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

अयोध्या: विवादित क्षेत्र में नहीं होगा दीपोत्सव, करना होगा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार

उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित विवादित परिसर में दीपावली के दिन दीपोत्सव के लिए विहिप के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर के रिसीवर कमिश्नर मनोज से अनुमति मांगी. इस पर कमिश्नर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा.

VHP को विवादित स्थल पर दीप जलाने की नहीं मिली अनुनति.

By

Published : Oct 14, 2019, 8:03 PM IST

अयोध्या: विवादित परिसर में दीपोत्सव मनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को कमिश्नर मनोज मिश्रा से मुलाकात की. मुलाकात के बाद उन्हें मिले आश्वासन पर राम जन्मभूमि न्यास के वरिष्ठ सदस्य महंत कमलनयन दास ने कहा कि परंपरागत उत्सव में कोई कमी नहीं होगी. नए काम के लिए सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेने के बाद ही कुछ साफ हो पाएगा.

VHP को विवादित स्थल पर दीप जलाने की नहीं मिली अनुनति.

विहिप ने 51 हजार दीप जलाने की मांगी थी अनुमति
विहिप ने 51 हजार दीप जलाकर श्री राम जन्मभूमि स्थल में इतिहास बनाने की बात कही थी. इसी सिलसिले में विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल ने मंदिर के रिसीवर कमिश्नर मनोज मिश्र से मुलाकात कर दीपावली के दिन विवादित परिसर में दीपदान के लिए अनुमति मांगी.

ये लोग रहे मौजूद
प्रतिनिधिमंडल में मणि रामदास छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमलनयन दास व संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद शर्मा और पार्षद रमेश दास सहित कई अन्य संत भी मौजूद रहे.

इसे भी पढ़ें- अयोध्याः विवादित स्थल पर 51 हजार दीप जलाने की तैयारी में विश्व हिंदू परिषद्

जिला प्रशासन से जलवाए जाएं दीप
वहीं विहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा ने कहा कि संतों ने रिसीवर कमिश्नर मनोज मिश्रा से मुलाकात की. सुप्रीम कोर्ट की यथा स्थिति का हवाला दिया. इसके साथ ही शरद शर्मा ने कहा कि जन्मस्थान पर अगर संतों को दीप जलाने की अनुमति नहीं मिल पाए तो जिला प्रशासन से ही दीप जलवाए जाएं.

मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. इस दौरान किसी भी नए आयोजन की अनुमति बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के नहीं दी जा सकती है. फिलहाल हमने ज्ञापन ले लिया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश होगा, उसका पालन किया जाएगा.
मनोज कुमार मिश्र, मंडलायुक्त, अयोध्या

ABOUT THE AUTHOR

...view details