अयोध्या: खंडासा थाना क्षेत्र के नंदौली गांव के पास पुलिस ने 50 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ दो लोगों को रंगे हाथों दबोच लिया. हालांकि गोकशी में शामिल चार अभियुक्त फरार हो गए. पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जबकि पकड़ में आए दो लोगों को जेल भेज दिया.
दरअसल, पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देशन में अपराध एंव अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत खंडासा थाने के उपनिरीक्षक राम प्रकाश त्रिपाठी सिपाही शिवम चौधरी, नीलेश कुमार व विकास कुमार के साथ क्षेत्र में भ्रमणशील थे. इसी बीच पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा दो व्यक्तियों के प्रतिबंधित मांस के साथ नंदोली गांव स्थित सुल्तानपुर यूनाइट ब्रांच नहर के जबलपुर पर मौजूद होने की जानकारी मिली.
जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और दो व्यक्तियों को रंगे हाथों प्रतिबंधित मांस के साथ गिरफ्तार कर लिया. बताया जा रहा है कि यह मांस तस्कर अक्सर ठंड के मौसम में कोहरे का फायदा उठाते हुए सुनसान स्थान पर प्रतिबंधित मांस गाड़ियों में लादकर सप्लाई करते हैं. खंडासा पुलिस कई दिनों से लगातार इनकी तलाश में जुटी थी.
हालांकि चार तस्कर पुलिस की आहट पाकर फरार हो गए. गिरफ्तार अभियुक्तगण की शिनाख्त अब्दुल सत्तार पुत्र बुचुन कुरैसी निवासी सिन्दूरी मुसाफिर खाना जिला अमेठी और रज्जब अली पुत्र मो इब्राहिम निवासी खंडासा थाना खंडासा के रूप में हुई, जिनके पास से 50 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया है.
गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि अइनुल निवासी सैदपुर थाना मवई, चांद निवासी इटौजा थाना कुमारगंज, मुख्तार उर्फ गुड्डू निवासी खंडासा थाना खंडासा, तौफीक निवासी भखौली थाना खंडासा उनके साथ में मांस बेचने जा रहे थे. थानाध्यक्ष ने बताया कि छह लोगों के विरुद्ध गोवध निवारण अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. शेष अभियुक्तों की तलाश की जा रही है.