अयोध्या: वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने यातायात प्रतिबंधित कर दिया है. जिला प्रशासन की ओर से जारी एडवाइजरी के तहत सामूहिक रूप से होने वाली एक्टिविटी को पूरी तरह प्रतिबंध किया गया है. इस एडवाइजरी पर जिलाधिकारी ने कहा है कि यह महज एक एडवाइजरी नहीं है. इसका उल्लंघन करने पर लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है.
मामले की जानकारी देते हुए अयोध्या जिलाधिकारी अनुज झा यातायात पर लगा प्रतिबंध
अयोध्या में जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर सार्वजनिक यातायात प्रतिबंध लगा दिया है. फिलहाल अयोध्या रोड पर वाहनों का संचालन बंद कर दिया गया है. अयोध्या रोड को छोड़कर ई रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है. अन्य रूट पर चलने वाले टैक्सी वाहन और अन्य यात्री वाहनों का संचालन प्रतिबंधित कर दिया गया है.
बड़ी दुकानों के बंद करने के निर्देश जारी
सिनेमा हाॅल, मल्टी ब्रांड शोरूम समेत सभी बड़ी दुकानों को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं. जिलाधिकारी अनुज झा ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर प्रतिबंध नहीं है लेकिन भीड़भाड़ वाली दुकानों पर पूरी तरह प्रतिबंध है.
आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर प्रतिबंध नहीं
जिलाधिकारी अनुज झा ने स्पष्ट किया है कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर प्रतिबंध नहीं आरोपित किया गया है. सभी खाद्य वस्तुओं की छोटी दुकानें खुली रहेंगी. एडवाइजरी भीड़-भाड़ एकत्र करने वाले जगहों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की जा रही है.
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को पूरी तरह बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं. हाईकोर्ट के आदेश पर राजस्व कार्यों को भी इसी एडवाइजरी के तहत शामिल किया गया है. यह महज एक एडवाइजरी नहीं है. कानूनी रूप से बाध्य एक आदेश है. एडवाइजरी का उल्लंघन करने पर लोग खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
अनुज झा, जिलाधिकारी