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18 महीने के मासूम पर भैंस चोरी की FIR, पुलिस ने दी ये सफाई

उत्तर प्रदेश के अयोध्या की खंडासा पुलिस ने 18 माह के मासूम पर भैंस चोरी का मुकदमा दर्ज किया है. मामला प्रकाश में आया तो पुलिस प्रशासन इसे लिपकीय त्रुटि बता रहा है.

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मासूम के खिलाफ हुआ मुकदमा

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Published : Jan 18, 2020, 9:26 PM IST

Updated : Jan 19, 2020, 9:06 AM IST

अयोध्या: जिले के खंडासा थाना क्षेत्र पुलिस ने भैंस चोरी मामले में 18 माह के बच्चे को अभियुक्त बना दिया. बच्चे के पिता ने थाने में गुहार लगाई. पुलिस को अपनी गलती का अहसास हुआ. अब टाइपिंग में गलती की वजह से बच्चे का नाम शामिल होने की बात कह रहे हैं.

मासूम के खिलाफ हुआ मुकदमा.

भैंस चोरी का मामला
मामला जिले के खंडासा थाना इलाके के कोटिया ग्राम सभा का है. खंडासा थाना क्षेत्र निवासी तरुण कुमार ने भैंस चोरी के आरोप में 9 जनवरी 2020 को एफआईआर दर्ज कराई थी. मामले में तीन लोगों को अभियुक्त बनाया था.

चोरी के प्रयास में मुकदमा दर्ज
तरुण कुमार की तहरीर पर पीड़ित पिता और पुत्र के विरुद्ध भैंस चोरी और मारपीट किए जाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. तरुण कुमार का आरोप है कि 9 जनवरी की रात को चोर उनकी भैंस खोलकर ले जाने लगे. जब उन्हें रोकने का प्रयास किया तो गाली गलौज किया और मारपीट करने लगे.

एफआईआर में डेढ़ वर्ष के बच्चे का नाम
मामले में एफआईआर कॉपी में तीन लोग अभियुक्त हैं. पहला आरोपी अनिल यादव पुत्र गोपी यादव, दूसरा आरोपी अनिल यादव का पुत्र और तीसरा आरोपी अज्ञात व्यक्ति है. मामले में दूसरा आरोपी अनिल यादव के पुत्र की उम्र महज डेढ़ वर्ष है. एफआईआर में अपने डेढ़ वर्ष के बच्चे का नाम देखकर पीड़ित परिजन ने सीओ मिल्कीपुर से गुहार लगाई और कहा कि भैंस चोरी में उन्हें गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, जबकि उनका बच्चा तो अभी डेढ़ वर्ष का ही है.

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एफआईआर में 18 महीने के अनिल यादव का नाम दर्ज करना एक टाइपिंग ऋुटि थी. उसके नाम की जगह गोपी यादव दर्ज करके गलती सुधार ली गई है.
-एके राय, क्षेत्राधिकारी, मिल्कीपुर

Last Updated : Jan 19, 2020, 9:06 AM IST

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