अयोध्या:रामलला के भव्य मंदिर निर्माण के लिए दान देने वालों के लिए राहत भरी खबर है. आयकर विभाग ने 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' के खाते में दान की जाने वाली राशि को आयकर से मुक्त कर दिया है. वित्त मंत्रालय के इस निर्णय का अयोध्या के संतों ने स्वागत किया है.
अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है. राम नगरी में रामलला के मंदिर का भव्य निर्माण हो, इसके लिए देश के कोने-कोने से दानदाता सामने आ रहे हैं. राम मंदिर निर्माण के लिए अधिक से अधिक राशि एकत्र हो, इसके लिए अब केंद्र सरकार भी सामने आ गई है.
केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने राम मंदिर ट्रस्ट में दिए जाने वाले दान को आयकर की धारा 80G के तहत कर मुक्त कर दिया है. आयकर विभाग के इस निर्णय के बाद अब राम मंदिर निर्माण के लिए दान देने वाले खुले मन से सहयोग कर सकेंगे. आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत अलग-अलग तरह के निवेश पर टैक्स छूट देने का प्रावधान है. अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान देने वाली राशि भी इस दायरे में शामिल कर दी गई है.