अयोध्या:जिले के धन्नीपुर में मस्जिद निर्माण के लिए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन के आवंटन को चुनौती दी गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दाखिल कर आवंटन को रद्द करने की मांग की गई है. वहीं हाईकोर्ट में दायर याचिका के मामले में जिला प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है. बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी राजेश पांडे ने बताया कि "धन्नीपुर मस्जिद मामले में कोई विवाद नहीं है. विवाद धन्नीपुर के पड़ोसी गांव शेखपुर जाफर में है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में जवाब दावा जल्द दाखिल किया जाएगा."
धन्नीपुर मस्जिद की जमीन पर विवाद, हाईकोर्ट में जिला प्रशासन ने रखा अपना पक्ष - सुन्नी वक्फ बोर्ड
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दिल्ली की दो महिलाओं ने याचिका दायर कर मस्जिद के लिए दी गई 5 एकड़ भूमि को अपनी बताया है. उनका मानना है कि उनके पूर्वज फैजाबाद में रहते थे और यह जमीन उनके पूर्वज की है. वहीं जिला प्रशासन ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि धन्नीपुर मस्जिद मामले में कोई विवाद नहीं है. विवाद धन्नीपुर के पड़ोसी गांव शेखपुर जाफर में है"
धन्नीपुर की जमीन को बताया कृषि विभाग की जमीन
दिल्ली की दो महिलाएं रानी कपूर पंजाबी और रमा कपूर पंजाबी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है कि जो जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है उसका चकबंदी न्यायालय में विवाद चल रहा है और वह जमीन उनकी है, जबकि जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के आदेश पर धन्नीपुर की जमीन को कृषि विभाग की जमीन बताते हुए 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी है. दोबस्त अधिकारी चकबंदी राजेश पांडे ने बताया कि "यह विवाद पहले भी आया था और इसका निस्तारण भी कर दिया गया था, लेकिन दोनों महिलाओं ने उस समय कुछ नहीं बोला और बाद में हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी."
बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी राजेश पांडे के मुताबिक जमीन के विवाद को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है वह जमीन शेखपुर जाफर में है. उनका कहना है कि "जिस गाटा संख्या को लेकर विवाद खड़ा किया जा रहा है वह पड़ोसी गांव शेखपुर जाफर का है. इसको लेकर जिलाधिकारी और चकबंदी अधिकारियों के आदेश पहले भी जारी हो चुके हैं." धन्नीपुर मस्जिद के लिए जो जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित की गई है वह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में कृषि विभाग के नाम दर्ज है.