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Published : Oct 5, 2019, 8:44 PM IST

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अयोध्या: गौशाला के पशुओं को पालने पर मिलेगा 30 रुपये प्रति गोवंश

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बेसहारा पशुओं को सहारा देने के लिए प्रदेश सरकार अब जन सहभागिता का सहारा लेने की तैयारी कर रही है. वहीं पशुपालकों को डीबीटी के माध्यम से 30 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से दिए जाने की बात भी कही गई है.

पशुओं को पालने पर मिलेगा 30 रुपए प्रति गोवंश.

अयोध्या: बेसहारा पशुओं को सहारा देने के लिए प्रदेश सरकार अब जन सहभागिता का सहारा लेने की तैयारी में है. उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सौभाग्य योजना की शुरुआत की है. मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी अयोध्या को जारी एक शासनादेश में कहा गया है कि गोवंश पालने की इच्छुक लोगों को सरकार की ओर से डीबीटी के माध्यम से 30 रुपये प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा.

डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी.
मुख्यमंत्री बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना के तहत जिला अधिकारी जनपद से कुछ इच्छुक किसान पशुपालकों या अन्य किसी व्यक्तियों को चिन्हित कर आएंगे जो निराश्रित गोवंश को पालने में सक्षम होंगे. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस आशय का शासनादेश प्राप्त हुआ है, जिसमें डीबीटी प्रक्रिया द्वारा इच्छुक गोपाल को प्रति गोवंश के हिसाब से 30 रुपये प्रतिदिन दिया जाएगा.

इच्छुक व्यक्तियों को अधिकतम 4 गोवंश ही दिया जाना है, जिसमें गायों के नवजात बछड़ों की गिनती नहीं की जाएगी. एक गाय और उसकी दूध पीते गोवंश को एक ही माना जाएगा. निराश्रित गोवंश के कान में छल्ला अनिवार्य होगा इच्छुक पशुपालकों को इन गोवंश को जिला प्रशासन द्वारा स्थापित एवं संचालित गोवंश संरक्षण केंद्र के माध्यम से सुपुर्द किया जाएगा. डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि अधिक जानकारी पशुपालक संबंधित ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी और पशु चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त कर सकते हैं.

वहीं पशुपालकों के चयन हेतु कई मापदंड भी रखे गए हैं-
1- पशुपालक संबंधित विकास खंड का निवासी हो और वर्तमान में अपने स्थाई निवास पर ही रह रहा हो.
2-पशुपालक को पशुओं के पालन पोषण का अनुभव और उसके पास निराश्रित पशुओं को रखने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए.
3-वहीं किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में आधार से लिंक क्रियाशील बचत खाता होना चाहिए.
5- इस योजना के तहत दुग्ध समितियों से जुड़े व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी.
6- प्रशिक्षित पैरावेट पशु मित्र को भी प्राथमिकता मिलेगी.

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