अयोध्या: वित्त मंत्रालय ने श्री राम जन्मभूमि को ऐतिहासिक महत्व के स्थल में शामिल करने के साथ ट्रस्ट को करने वाले लोगों को आयकर में छूट दी है. चंपत राय ने कहा है कि ट्रस्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखकर ट्रस्ट के सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद यह निर्णय लिया है.
केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान की जाने वाली राशि अब आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत कर मुक्त होगी. वित्त मंत्रालय के इस निर्णय पर संतों और दानदाताओं में खुशी है.
ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक स्थल में शामिल करने की मांग की गई थी. इसके साथ ही धार्मिक स्थल होने के चलते मंदिर के लिए ट्रस्ट को दान देने वालों को राहत देने पर विचार करने की बात कही गई थी, जिस पर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने निर्णय लिया है.