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सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखकर वित्त मंत्रालय ने राम मंदिर ट्रस्ट के लिए लिया फैसला: चंपत राय - आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने ट्रस्ट को दान देने वालों को आयकर में मिली छूट पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखकर वित्त मंत्रालय ने ट्रस्ट के लिए यह फैसला लिया है. देश में लाखों ऐसी संस्थाएं होंगी, जिन्हें 80G के तहत लाभ मिल रहा होगा.

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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय.

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Published : May 12, 2020, 12:37 PM IST

अयोध्या: वित्त मंत्रालय ने श्री राम जन्मभूमि को ऐतिहासिक महत्व के स्थल में शामिल करने के साथ ट्रस्ट को करने वाले लोगों को आयकर में छूट दी है. चंपत राय ने कहा है कि ट्रस्ट ने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखकर ट्रस्ट के सभी मानकों पर खरा उतरने के बाद यह निर्णय लिया है.

जानकारी देते ट्रस्ट के महामंत्री.

केंद्र सरकार ने राम मंदिर निर्माण के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दान की जाने वाली राशि अब आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत कर मुक्त होगी. वित्त मंत्रालय के इस निर्णय पर संतों और दानदाताओं में खुशी है.

ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने कहा है कि ट्रस्ट की ओर से इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ऐतिहासिक स्थल में शामिल करने की मांग की गई थी. इसके साथ ही धार्मिक स्थल होने के चलते मंदिर के लिए ट्रस्ट को दान देने वालों को राहत देने पर विचार करने की बात कही गई थी, जिस पर केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय ने निर्णय लिया है.

चंपत राय ने कहा कि यह कोई नई बात नहीं है. देश में लाखों ऐसी संस्थाएं होंगी, जिन्हें 80G के तहत लाभ मिल रहा है. सरकार ने आयकर अधिनियम की धाराओं के तहत ट्रस्ट के मानकों पर खरा उतरने पर ही यह निर्णय लिया है.

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उन्होंने कहा कि इस फैसले से पहले सरकार के अधिकारियों ने खूब जांच पड़ताल भी की होगी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक होने का जिक्र किया था, जिस पर वित्त मंत्रालय ने विचार करते हुए इसे ऐतिहासिक स्थल के रूप में मान्यता दी है.

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