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अयोध्या : धन्नीपुर मस्जिद निर्माण में लगा अड़ंगा, एनओसी न मिलने से पास नहीं हुआ नक्शा

अयोध्या के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद के निर्माण के लिए अभी तक अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मानचित्र स्वीकृत नहीं किया है. मानचित्र की स्वीकृति के लिए 15 विभागों की एनओसी चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है, जिसकी वजह से मस्जिद निर्माण का कार्य शुरू हो पाया है. सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद मामले में मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी.

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Published : Jul 25, 2021, 4:42 PM IST

धन्नीपुर मस्जिद निर्माण
धन्नीपुर मस्जिद निर्माण

अयोध्या :एक तरफ राम जन्मभूमि परिसर में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहा है और बुनियाद भरने का काम आधा से ज्यादा हो चुका है. वहीं अयोध्या के रौनाही इलाके के धन्नीपुर गांव में बनने वाली मस्जिद के निर्माण के लिए अभी तक अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मानचित्र स्वीकृत नहीं किया है. धन्नीपुर गांव में बनने वाली अहमदुल्लाह शाह मस्जिद के मानचित्र स्वीकृति के लिए 15 विभागों की एनओसी चाहिए जो कि अभी तक नहीं मिल पाई है. इस वजह से इंडियन इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट मस्जिद का निर्माण शुरू नहीं करा पा रहा है.

धन्नीपुर



इंडियन इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रवक्ता अतहर हुसैन ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से मस्जिद और अस्पताल के निर्माण से संबंधित परियोजना का मानचित्र विकास प्राधिकरण में ऑफलाइन जमा किया गया था. इसके बाद प्राधिकरण ने इस मानचित्र को ऑनलाइन जमा करने को कहा, लेकिन 2 महीने बाद भी नक्शा स्वीकृत नहीं हुआ है. अतहर हुसैन ने बताया कि दो दिन पूर्व ही प्राधिकरण ने ट्रस्ट से संबंधित विभागों से एनओसी लेकर वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए कहा है, लेकिन जिन 15 विभागों की एनओसी मांगी जा रही है, लेकिन वह बनेगी कैसे यह कोई नहीं बता पा रहा है.

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ट्रस्ट का यह भी कहना है कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्रदूषण की एनओसी के लिए संपर्क किया गया, लेकिन कोई भी कर्मचारी सही जानकारी नहीं दे पा रहा है. उसी तरह से एयरपोर्ट अथॉरिटी की एनओसी दिल्ली से मिलनी है, लेकिन उसके लिए आवेदन कैसे किया जाए यह जानकारी देने वाला कोई नहीं है. इसी तरह से 13 अन्य विभागों से भी एनओसी मिलनी है, लेकिन उसका रास्ता कैसे तय होगा यह जानकारी न होने से एनओसी नहीं मिल पाई है और मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पा रहा.

अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की विशेष अदालत ने अयोध्या में विवादित परिसर को भगवान राम का जन्म स्थान मानते हुए पूरी जमीन को रामलला विराजमान के नाम स्वीकृत कर दिया था, जबकि मुस्लिम समुदाय की आस्था को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम समुदाय को भी मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ भूमि देने का आदेश सरकार ने दिया था. इसी आदेश का पालन करते हुए रौनाही इलाके के धनीपुर गांव में 5 एकड़ भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई थी. इसी भूमि पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन एक मस्जिद और एक अस्पताल अनुसंधान केंद्र और कमेटी किचन बनाना चाहता है, लेकिन अभी तक निर्माण से संबंधित मानचित्र स्वीकृत नहीं हो पाया है.

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