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विवादित ढांचा मामला: सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में विनय कटियार सहित 7 आरोपियों की पेशी आज

सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में गुरुवार को अयोध्या के विवादित ढांचा मामले में विनय कटियार सहित 7 आरोपियों की पेशी होगी. पेश होने वाले आरोपियों में पूर्व सांसद रामविलास वेदांती, महंत धर्मदास और संतोष दुबे भी शामिल हैं. इस पूरे मामले में सीबीआई कोर्ट में बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता केके मिश्रा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की.

vinay katiyar will be produced in special cbi court
वरिष्ठ अधिवक्ता केके मिश्रा.

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Published : Jun 3, 2020, 10:29 PM IST

Updated : Jun 4, 2020, 6:15 AM IST

लखनऊ: अयोध्या के विवादित ढांचा मामले में लखनऊ की सीबीआई स्पेशल कोर्ट में गुरुवार को आरोपियों की पेशी होनी है. इन आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद विनय कटियार, पूर्व सांसद रामविलास वेदांती, महंत धर्मदास, संतोष दुबे, पवन पांडे, विजय बहादुर और गांधी यादव शामिल हैं. सीबीआई कोर्ट में इन सभी आरोपियों से सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत पूर्व में गवाही के दौरान पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर सवाल जवाब किए जाएंगे.

वरिष्ठ अधिवक्ता से बातचीत करते संवाददाता.

मामले में 32 लोग हैं आरोपी
अयोध्या के विवादित ढांचा मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट में 4 जून को आरोपियों की पेशी की तारीख निर्धारित की गई थी, जिसमें कुल 32 आरोपियों को पेश होना था. इन 32 आरोपियों में मुख्य रूप से बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, विश्व हिंदू परिषद के नेता चंपत राय, साध्वी ऋतंभरा, साध्वी उमा भारती, बृजभूषण शरण सिंह, जय भान सिंह, जयभगवान गोयल, रामचंद्र गोयल, रामचंद्र खत्री, आरएन श्रीवास्तव सहित अन्य आरोपी शामिल हैं.

धारा 133 के अंतर्गत होगी पूछताछ
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील के के मिश्रा ने बताया कि कोर्ट सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत आरोपियों से पूर्व में सीबीआई व गवाहों की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों और एविडेंस के आधार पर सवाल जवाब करेगी. जहां तक लालकृष्ण आडवाणी और अन्य आरोपियों की बात है तो वे लोग इस समय प्रदेश से बाहर हैं और धीरे-धीरे जब सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो फिर वे लोग आएंगे और कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होगी.

आरोपियों से होगी पूछताछ
बचाव पक्ष के अधिवक्ता के के मिश्रा कहते हैं कि सीबीआई की तरफ से जो सवाल तैयार किए गए हैं, उन सवालों और गवाहों के द्वारा दिए गए एविडेंस और घटना के समय पेश किए गए एविडेंस के आधार पर सवाल जवाब होंगे. इसके बाद फिर बहस की प्रक्रिया होगी. अभी तो सिर्फ एविडेंस में पेश किए गए तथ्यों के आधार पर पूछताछ की प्रक्रिया होगी.

Last Updated : Jun 4, 2020, 6:15 AM IST

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