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औरैया: हाईकोर्ट के आदेश के बाद 318 परिवार होंगे बेघर

उत्तर प्रदेश के औरैया में नहर विभाग की भूमि पर रह रहे लोगों को लेकर हाईकोर्ट ने एक आदेश सुनाया है. इस आदेश के बाद सभी लोगों को जमीन खाली करने को कहा गया है.

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Published : Aug 31, 2019, 1:52 PM IST

Updated : Sep 10, 2020, 12:17 PM IST

स्थानीय लोगों ने की नारेबाजी

औरैया:नहर विभाग की भूमि पर वर्षों से रह रहे तकरीबन 318 परिवारों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी गृह स्वामियों को नोटिस जारी कर पांच तारीख के बाद किसी भी वक्त भूमि खाली कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया है. उन्होंने नवनियुक्त दिबियापुर विधायक और कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत को एक ज्ञापन सौंपा है.

स्थानीय लोगों ने कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत को सौंपा ज्ञापन.

क्या है मामला
⦁ दिबियापुर नहर विभाग की भूमि पर वर्षों से रह रहे परिवारों को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है.
⦁ कोर्ट ने सभी 318 गृह स्वामियों को घर जगह खाली करने का आदेश दिया है.
⦁ इसको लेकर सभी घरों में नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है.
⦁ हाईकोर्ट के आदेश से घबराए लोगों ने कृषि राज्यमंत्री लाखन सिंह राजपूत को ज्ञापन सौंपा है.

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पूरे मामले पर कृषि राज्यमंत्री का कहना है कि वर्षों से रह रहे लोगों ने नहर विभाग से किराए पर भूमि ले रखी थी, जिसका किराया दिया जा रहा था. सभी लोगों को अवैध कहना गलत है. साथ ही माननीय न्यायालय का आदेश भी सर्वोपरि है.

Last Updated : Sep 10, 2020, 12:17 PM IST

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