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अमरोहा: विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर जिले में धारा 144 लागू

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Published : Oct 1, 2020, 6:05 PM IST

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है. डीएम ने बताया कि निर्वाचन आयोग अमरोहा विधानसभा के उपचुनाव के शेड्यूल और निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी करेगा.

अमरोहा में धारा 144 लागू.
अमरोहा में धारा 144 लागू.

अमरोहा: अमरोहा नोगामा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं. कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान का निधन हो जाने के बाद अमरोहा नोगामा विधानसभा पर उपचुनाव होना है. जिले में 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर जिले में धारा 144 लागू हो गई है. पत्रकारों को जानकारी देते हुए डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्देशानुसार अमरोहा विधानसभा के उपचुनाव के शेड्यूल और निर्वाचन की अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी की जाएगी.

जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि नाम निर्देशन अंतिम तिथि 16 अक्टूबर और नाम निर्देशन हेतु जांच 27 अक्टूबर को और नाम वापसी अंतिम तिथि 19 अक्टूबर निर्धारित की गई. जिसमें मतदान का दिन 3 नवंबर और मतगणना 10 नवंबर निर्धारित की गई है. नोगामा विधानसभा में कुल 290 मतदान केंद्र और 489 मतदान स्थल हैं. यहां पर 1 लाख 69 हजार 317 पुरुष मतदाता और 1 लाख 52 हजार 284 महिला मतदाता अन्य 19 मतदाता हैं. यहां पर कुल 3 लाख 21 हजार 620 मतदाता रजिस्टर्ड हैं.

डीएम उमेश मिश्रा के द्वारा अपील करते हुए कहा गया कि आयोग के निर्देशानुसार पूरे जनपद अमरोहा में आदर्श आचार संहिता लागू है. इसका पूर्ण पालन किया जाए.

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