अमरोहा:जिले की उद्योग नगरी गजरौला के मंडी धनोरा मार्ग पर संचालित तेवा फैक्ट्री से बीते साल सात और 10 जून को गैस लीक हुई थी. जिसके चलते शहर के मोहल्ला जवाहर नगर निवासी व्यापारी जितेंद्र चाहल ने एनजीटी में शिकायत की थी. एनजीटी (National Green Tribunal) में अधिवक्ता मानसी चाहल के माध्यम से याचिका दायर की गई थी. करीब साल भर तक मुकदमा एनजीटी में चला. बुधवार को कंपनी और शिकायत कर्ता के अधिवक्ता का पक्ष सुनने के बाद एनजीटी ने तेवा कंपनी पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है. साथ ही जिलाधिकारी अमरोहा को एक माह के अंदर हर्जाना वसूलने और बैंक में खाता खुलवाकर फंड को पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए काम में लाने का आदेश दिया है.
तेवा फैक्ट्री पर NGT ने लगाया 10 करोड़ का जुर्माना - national green tribunal
अमरोहा के गजरौला में तेवा फैक्ट्री में सात और 10 जून को गैस लीक हुई थी. इसके बाद बीते साल जून माह में तीन सदस्सीय कमेटी का गठन हुआ था. इस घटना को लेकर गजरौला निवासी अधिवक्ता मानसी चौहान ने एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल) में याचिका दायर की थी. जिसके बाद एनजीटी ने दवा निर्माता कंपनी पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है.
दरअसल, फैक्ट्री से गैस लीक होने के बाद वहां के निवासियों को सांस लेने में दिक्कत हुई थी. जिसकी एनजीटी (National Green Tribunal) में शिकायत के बाद कंपनी पर दस करोड़ का हर्जाना लगा है. इस बारे में विस्तृत जानकारी देती हुई अधिवक्ता मानसी चाहल ने पुष्टि करते हुए ईटीवी भारत को बताया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व जज एसीबीएस राठौर की देखरेख में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए 10 करोड़ के फंड से अमरोहा जिले में कार्य कराए जाएंगे.
इसके अलावा बीते साल केमिकल की चपेट में आकर तेवा कंपनी के कर्मचारी मोहित रंजन की मौत के मामले में भी सख्त रुख अपनाते हुए एनजीटी (National Green Tribunal) ने आदेश जारी किए हैं. डीआईजी मुरादाबाद को कंपनी से 20 लाख रुपए मोहित रंजन के परिवार को दिलवाने का आदेश भी दिया है.