अमेठी. शादी से इंकार करने पर आधी रात को युवती के घर जाकर उसे पेट्रोल से जलाकर जनकी प्रेमी के मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया था. प्रेमी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या सहित अन्य आरोपो में दोषी करार दिया है. उसे सत्र न्यायाधीश संतोष राय ने उम्र-कैद एवं एक लाख बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा सुनने के बाद पीड़ित पक्ष ने न्यायपालिका में भरोसा जताया है.
मामला अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र से जुड़ा का है. 24 मार्च 2015 को हुई घटना का जिक्र करते हुए अभियोगिनी ने मुकदमा दर्ज कराया. आरोप के मुताबिक उसकी 23 वर्षीय बेटी गनपत सहाय पीजी कालेज में पढ़ती थी जिसे विद्यालय आते-जाते समय अक्सर मुंशीगंज थाना क्षेत्र के बघौरा का रहने वाला आरोपी रंजीत कुमार छेड़ता था.
आरोप के मुताबिक आरोपी रंजीत की इस हरकत के बारे में जब वादिनी की पुत्री ने बताया तो वादिनी ने आरोपी रंजीत के घर जाकर उसके पिता हृदयराम से मामले की शिकायत की. शिकायत मिलने पर रंजीत के माता-पिता ने ऐसी घटना दुबारा न होने का भरोसा दिया था.
कुछ दिन बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ कि रंजीत की मां युवती से अपने बेटे की शादी करने का प्रस्ताव लेकर उसके घर पहुंच गई. फिलहाल युवती के घर वालों ने रंजीत के साथ अपनी बेटी की शादी करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था. इसी रंजिश की वजह से घटना की रात आरोपी रंजीत बोतल में पेट्रोल भरकर युवती के घर पहुंचा और उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दिया.
इस वारदात को अंजाम देते वक्त जलाई गई युवती की बहन ने सबकुछ देख लिया. उसने शोर मचाना शुरू कर दिया. मौके पर पहुंचे लोगों ने आग बुझाई लेकिन तब तक युवती काफी जल चुकी थी. युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन ज्यादा जल जाने की वजह से वह बच नहीं सकी और दम तोड़ दिया.