अमेठी: अमेठी में पुलिस लाइन निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन में बड़ा फर्जीवाड़ा प्रकाश में आया है. फर्जीवाड़े का आरोप भाजपा नेता पर लगा है. पुलिस ने प्रतिसार निरीक्षक की तहरीर पर आरोपी बीजेपी नेता के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. एसपी अमेठी ने बताया की मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है.
भाजपा नेता ने किया अमेठी पुलिस के साथ फर्जीवाड़ा, रिपोर्ट दर्ज
अमेठी पुलिस के साथ फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है. इसका आरोप भाजपा नेता पर लगा है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
एसपी अमेठी इलामारन ने बताया कि मामला अमेठी के गौरीगंज तहसील स्थित चौहनापुर गांव का है. यहां अमेठी की रिजर्व पुलिस लाइन प्रस्तावित है. इसके लिए जमीन का अधिग्रहण भी कर लिया गया है. इसी पुलिस लाइन की जमीन में भाजपा नेता और जिला कार्यसमिति सदस्य ओम प्रकाश मिश्रा उर्फ प्रकाश मिश्रा ने जेल के लिए प्रस्तावित चौहनापुर में पुलिस लाइन बनाने के लिए गाटा संख्या 08 ख मे 0.253 वर्ग मीटर जमीन 27 जुलाई 2017 का बैनामा किया था.
इस जमीन को बेचने से पहले भाजपा नेता प्रकाश मिश्र ने इसी जमीन पर बैंक से 78 लाख रुपए का कर्ज ले रखा था. इस वजह से ये जमीन बैंक के पास बंधक थी. भाजपा नेता ने जमीन का बैनामा करने के बाद अमेठी पुलिस से 1 करोड़ 97 लाख 78 हजार 284 रुपए का भुगतान ले लिया. रजिस्ट्री के दौरान भाजपा नेता ने किसी भी प्रकार के ऋण और भार शेष होने की बात छिपाई.
तीन जनवरी 2023 को रिकवरी आफिसर डेबट्स रिकवरी टिब्यूनल इलाहाबाद की ओर से पत्र भेजकर अमेठी पुलिस को जानकारी दी गई कि पुलिस विभाग द्वारा जिस जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है उस पर 78 लाख रुपए का लोन है. जमीन बैंक में बंधक है. इस पर पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक मैनेजर दुबे की तहरीर पर गौरीगंज थाने में ओम प्रकाश के खिलाफ धारा 409, 419, 420, 467, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
वही पूरे मामले में अमेठी एसपी इलामारन जी ने कहा कि 2017 में अमेठी जिले में नया जेल बनने के लिए स्वीकृत हुआ था।ओम प्रकाश नाम के व्यक्ति ने लोन लिए गए जमीन को धोखे से अमेठी पुलिस को बेच दिया।उस जमीन पर पहले से 78 लाख रुपए का लोन था।मामला संज्ञान में आने के बाद तुरंत मुकदमा दर्ज करवाकर विधिक कार्यवाही की जारही है।मामला पुलिस से जुड़े होने के कारण आरआई की तहरीर पर धारा 409,419,420,467,468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
ये भी पढ़ेंः सुलतानपुर में आरिफ की तरह अफरोज की भी सारस से दोस्ती, मुकदमा दर्ज