अमेठी: राहुल गांधी के नामांकन पत्र की वैधता मामले में आज सुनवाई हुई. इसमें राहुल गांधी के केसी कौशिक ने राहुल पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया. इसके साथ ही राहुल के नामांकन को वैध मान लिया गया है.
राहुल के वकील ने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी/डीएम को हम सभी साक्ष्य दे चुके हैं. इसके साथ ही नागरिकता को लेकर केसी कौशिक ने डीएम को अथॉरिटी नहीं माना है. इनकम टैक्स रिटर्न पर राहुल के वकील केसी कौशिक ने कहा कि नियमानुसार 2019 के पिछले 5 सालों के देना होता है रिटर्न न कि इसके भी पहले का.
कोर्ट ने राहुल गांधी के नामांकन को वैध मान लिया केसी कौशिक ने कहा कि ये नागरिकता का मुद्दा ही नहीं है. राहुल गांधी भारत में पैदा हुए थे. आजतक उनके पास हिन्दुस्तान का पासपोर्ट है. उन्होंने कभी किसी मुल्क की नागरिकता नहीं ली है. हमें पता है कि राहुल गांधी ने एमफिल 1995 में पास किया था. अब वे किसके दस्तावेज दे रहे हैं, कहां के दे रहे हैं, हमको नहीं पता. हमारा जवाब तैयार है हम कोर्ट को जवाब देंगे.
निर्दलीय प्रत्याशी ध्रुवपाल कौशल राहुल गांधी के नामांकन पत्र को लेकर दाखिल आपत्ति पर सुनवाई को लेकर कोर्ट पहुंच गए हैं. उनके अनुसार राहुल गांधी ने अपने नामांकन पत्र में गलत जानकारी दी है. ध्रुवपाल ने रिटर्निंग आफिसर से इसकी जांच करने की मांग की थी. इस पी रिटर्निंग ऑफिसर ने राहुल के नामांकन पत्र की जांच 22 अप्रैल तक टाल दी थी. ऐसे में आज इस पर अहम फैसला आ सकता है.
वहीं, सोमवार को राहुल गांधी ने कोर्ट से 'चौकीदार चौर है' बयान देने के मामले में माफी मांगी है, उन्होंने कहा है कि यह चुनाव के कारण बयान गलती से दे दिया गया है. इसके बाद उनके माफी मांगने पर और अमेठी में नामांकन पत्र मामले पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उनकी विश्वसनीयता पर लगाम लगी है. सार्वजनिक जीवन में लोग आसानी से झूठ बोलते हैं. इसे दोहराना दुःख की बात है. मुझे खेद है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष केवल झूठ पर निर्भर है.