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हाईकोर्ट से सरकार को झटका, 20 मार्च तक एसोसिएट प्रोफेसर की तैनाती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश - इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और डॉयरेक्टर उच्च शिक्षा को प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसरों की ऑनलाइन काउंसिलिंग कर तैनाती प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी करने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो).

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Published : Mar 1, 2019, 11:29 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और डॉयरेक्टर उच्च शिक्षा को प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में एसोसिएट प्रोफेसरों की ऑनलाइन काउंसिलिंग कर तैनाती प्रक्रिया 20 मार्च तक पूरी करने का निर्देश दिया है.

हाईकोर्ट ने कहा है कि छह, सात और आठ मार्च को ऑनलाइन काउंसिलिंग कराई जाए. इससे पहले डॉयरेक्टर बेबसाइटऔर समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना दें. हाईकोर्ट ने कहा कि सफल 350 अभ्यर्थियों को ईमेल से सूचित किया जाय, ताकि काउंसिलिंग तय कार्यक्रम में पूरी हो सके.

इलाहाबाद हाईकोर्ट (फाइल फोटो).

यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य की विशेष अपील निस्तारित करते हुए दिया है. कोर्ट ने यह आदेश दोनों पक्षों में ऑनलाइन काउंसिलिंग कराने की सहमति के आधार पर दिया है.

दरअसल उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने एसोसिएट प्रोफेसरों की भर्ती परीक्षा कराई और परिणाम घोषित कर दिया. चयन की काउंसिलिंग चल ही रही थी कि बीच में सरकार ने ऑनलाइन काउंसिलिंग कराने के लिए रोक लगा दी, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सरकारी आदेश रद्द कर दिया.

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