अलीगढ़: प्रदेश भर में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है. 922 शिक्षकों को अलीगढ़ जनपद आवंटित हुआ था. जिले में काउंसलिंग पर पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी हाईकोर्ट की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने के फैसले के बाद मायूस नजर आए.
शहर के थाना सिविल लाइन इलाके में स्थित नौरंगीलाल राजकीय इंटर कॉलेज में 922 शिक्षकों की काउंसलिंग 3 जून से 6 जून तक होनी थी. काउंसलिंग के लिए पहुंची महिला शिक्षक अभ्यर्थी रूपाली शर्मा ने बताया, '2018 में हमने पेपर दिया था. 6 जनवरी को हमारा पेपर हुआ था. अब 2020 में आकर इसका रिजल्ट आया है. इसमें भी लोगों ने कोर्ट में बहुत अर्जियां लगाई थी. नंबरों को लेकर भी बहुत सवाल खड़े हुए थे कि 60 से 65 कटऑफ जाएगी या 90 जाएगी. लेकिन पूरा शॉट आउट होने के बाद अब फाइनली हमारी काउंसलिंग हो रही है.'
उन्होंने बताया, 'मैं दिल्ली से आई हूं. कोर्ट ने इस पर फिर से रोक लगा दी है. मैं यही कहूंगी कि यह टाइम काट रहे हैं. इससे हमारी नौकरी का ही नुकसान नहीं हो रहा है, साथ में बच्चों का भी नुकसान हो रहा है. क्योंकि स्कूल में टीचर नहीं पहुंचेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे. हमारी खुशी गम में बदल गई. यहां आकर पता चला है कि कोर्ट ने रोक लगा दी है.'