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जिले में धारा 144 लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई - अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश कुमार मालपाणी

अलीगढ़ जिले में डीएम के निर्देश पर धारा 144 लागू की गई है. आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने अलीगढ़ महानगर में धारा 144 को सोमवार से लागू कर दिया.

कलेक्ट्रेट  परिसर.
कलेक्ट्रेट परिसर.

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Published : Mar 1, 2021, 7:10 PM IST

अलीगढ़:जिले में डीएम के निर्देश पर धारा 144 लागू की गई है. आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने की अलीगढ़ महानगर में धारा 144 को सोमवार से को लागू कर दिया.

31 मार्च तक लागू रहेगी धारा 144
अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) राकेश कुमार मालपाणी ने आगामी त्योहार शिवरात्रि, होलिका दहन और शबे बारात का त्योहार मनाया जाएगा. कोविड-19 और अन्य संवेदनशील कारणों से शहर की स्थिति संवेदनशील है. स्थानीय अभिसूचना और अन्य माध्यमों के अनुसार कुछ असामाजिक तत्व महानगर की शांति भंग करने का प्रयास कर सकते हैं. इससे अलीगढ़ महानगर की शांति और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. इसको लेकर अलीगढ़ महानगर क्षेत्र में धारा 144 लागू की गई. यह आदेश 1 मार्च से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगा.

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धारा 144 के उल्लंघन पर दंडनीय अपराध
इस आदेश की प्रति को कलेक्ट्रट, महानगर के थाने, तहसील मुख्यालय, नगर निगम कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रचार-प्रसार के लिए चस्पा कराया गया है. यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा. यह आदेश संपूर्ण महानगर क्षेत्र में लागू है. इस अवधि में अलीगढ़ महानगर में रहेंगे और आवागमन करेंगे. इससे पहले भी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 लागू की गई है.

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